रांची: रांची नगर निगम पर सर्विस टैक्स का एक करोड़ रुपये बकाया है. सेंट्रल एक्साइज ने बकाये राशि के भुगतान के लिए नगर विकास सचिव को पत्र लिखा है. 31 दिसंबर तक 50 फीसदी का भुगतान नहीं करने पर निगम को टैक्स, दंड और सूद की राशि चुकानी होगी.
रांची नगर निगम ने पिछले पांच साल से सर्विस टैक्स का भुगतान नहीं किया है. सेंट्रल एक्साइज विभाग ने कई बार भुगतान करने का अनुरोध किया. पर निगम पर कोई असर नहीं हुआ. अब केंद्र ने सर्विस टैक्स के बकायेदारों को राहत देने के लिए एक योजना शुरू की है.
इस योजना का लाभ 31 दिसंबर तक ही मिलेगा. इसके तहत नगर निगम को 50 फीसदी राशि का भुगतान करना होगा. शेष राशि के भुगतान के लिए उसे छह माह का समय मिलेगा. इसके अलावा निगम को दंड की राशि भी नहीं चुकानी होगी. पर ऐसा नहीं करने पर निगम पर टैक्स की रकम के बराबर (एक करोड़ रुपये) का अर्थ दंड लगेगा. साथ ही इस राशि पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज भी चुकाना होगा.