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वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करे सरकार : हाइकोर्ट

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों की उचित देखभाल को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कई निर्देश जारी किये हैं. कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करे. कोर्ट ने कहा कि प्रार्थी ने राज्य के प्रत्येक जिले में अोल्ड एज […]

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों की उचित देखभाल को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कई निर्देश जारी किये हैं. कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करे. कोर्ट ने कहा कि प्रार्थी ने राज्य के प्रत्येक जिले में अोल्ड एज होम बनाने का आग्रह किया है. कम से कम रांची में एक अोल्ड एज होम (वृद्धा आश्रम) का निर्माण किया जाये. इस दिशा में तत्काल कदम उठाये जायें. कोर्ट ने रांची के उपायुक्त को अोल्ड एज होम के लिए जमीन की पहचान कर अवगत कराने का निर्देश दिया. जमीन आवासीय इलाके में हो. अगली सुनवाई के पूर्व जमीन की पहचान कर ली जाये.

कोर्ट ने मुख्य सचिव को वरिष्ठ नागरिकों के मामले में रुचि लेने की बात कही. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ में हुई. खंडपीठ ने याचिका में उठाये गये मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि देश में संयुक्त परिवार की अवधारणा लोग भूलते जा रहे हैं. नयी पीढ़ी अपने माता-पिता को भगवान की दया पर छोड़ दे रही है. हमारे देश में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का पूर्ण अभाव है. केंद्र सरकार ने वर्ष 2007 में माता-पिता व वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम बनाया. इस पर राज्य सरकार ने वर्ष 2013 में नियमावली तैयार की.
मेडिकल सुविधा सुनिश्चित करायें : खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के समुचित इलाज की दिशा में कदम नहीं उठाया है. सरकारी अस्पताल या सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाना चाहिए. गंभीर बीमारियों का इलाज हो. अस्पतालों में इनके लिए अलग कतारों में व्यवस्था की जाये. अधिनियम व नियमावली के प्रावधान को लागू किया जाना चाहिए. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए चार मई की तिथि निर्धारित की. प्रार्थी झारखंड सीनियर सिटीजन एडवोकेट्स सर्विस संस्थान व अन्य की अोर से जनहित याचिका दायर की गयी है.
जल स्रोतों के मामले में सरकार से जवाब-तलब
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने जल स्रोतों के रख-रखाव को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने सरकार के पेयजल व स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव को शपथ पत्र दाखिल करने काे कहा. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ में हुई. खंडपीठ ने पूछा कि लोगों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में क्या-क्या कदम उठाये गये हैं. उल्लेखनीय है कि जल स्रोतों के अतिक्रमण व साफ-सफाई के मामले को गंभीरता से लेते हुए हाइकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.

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