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टीएसी की अनुशंसा: खत्म होगा मुआवजे का प्रावधान, एसएआर कोर्ट नहीं होगा बंद
रांची : राज्य में एसएआर (शिड्यूल एरिया रेगुलेटरी) कोर्ट बंद नहीं किया जायेगा. इसके अस्तित्व को कायम रखते हुए आदिवासी भूमि के बदले दिये जानेवाले मुआवजे का प्रावधान समाप्त किया जायेगा़ प्रोजेक्ट भवन में गुरुवार को हुई झारखंड राज्य जनजातीय परामर्शदातृ (टीएसी) की बैठक में इसकी अनुशंसा की गयी है़ टीएसी की बैठक की अध्यक्षता […]
रांची : राज्य में एसएआर (शिड्यूल एरिया रेगुलेटरी) कोर्ट बंद नहीं किया जायेगा. इसके अस्तित्व को कायम रखते हुए आदिवासी भूमि के बदले दिये जानेवाले मुआवजे का प्रावधान समाप्त किया जायेगा़ प्रोजेक्ट भवन में गुरुवार को हुई झारखंड राज्य जनजातीय परामर्शदातृ (टीएसी) की बैठक में इसकी अनुशंसा की गयी है़ टीएसी की बैठक की अध्यक्षता सीएम रघुवर दास ने की़ बैठक में तीन अन्य प्रस्तावों की अनुशंसा की गयी़.
धारा 71 (ए) में संशोधन करने का फैसला : बैठक में फैसला लिया गया कि एसएआर कोर्ट को बंद न कर लंबित मामलों को निबटाने के लिए इसे और सुदृढ़ किया जायेगा़ बैठक में गैर आदिवासियों की ओर से आदिवासियों की जमीन की खरीद पर उचित मुआवजा देने का प्रावधान खत्म करने का फैसला लिया गया़ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 (ए) में संशोधन करने का निर्णय लिया गया़ भू-राजस्व सचिव केके सोन ने बताया कि सीएनटी एक्ट की यह धारा कंपनसेशन (मुआवजा)से संबंधित है. कंपनसेशन खत्म करने से आदिवासी की जमीन का गलत हस्तांतरण नहीं हो सकेगा.
उन्होंने बताया कि एसएआर कोर्ट में लंबित 4219 मामलों के एक साल में निष्पादन के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे. रांची में सबसे अधिक 3600 केस लंबित है. एक वर्ष के लिए दो अतिरिक्त एसएआर पदाधिकारी का पद सृजित किया गया है, ताकि मामलों का जल्द निष्पादन हो सके.
शामिल होगा कन्वर्सन करने का प्रावधान : टीएसी ने जनजातीयों की जमीन के स्वामित्व को प्रभावित किये बिना कृषि जमीन को गैर कृषि कार्य में परिवर्तन (कन्वर्सन) करने के प्रावधान को शामिल करने की अनुशंसा की है. इससे रैयत जमीन का उपयोग कृषि कार्य के अलावा गैर कृषि कार्यों और व्यावसायिक उपयोग के लिए भी कर सकेंगे़ आदिवासियों की जमीन सरकारी कार्यों के लिए लिये जाने पर साढ़े चार गुना मुआवजा देने की बात कही गयी है़ पूर्व में कृषि भूमि के अनुरूप ही मुआवजा राशि दी जाती थी.
सीएम ने मुख्य सचिव और महाधिवक्ता के साथ बैठक की
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने टीएसी में लिये गये निर्णयों पर तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया है़ देर शाम उन्होंने मुख्य सचिव, महाधिवक्ता व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की. सीएम ने कहा कि टीएसी में जो भी निर्णय लिये गये हैं, सरकार चाहती है कि शीघ्र उस पर कार्रवाई आरंभ हो. मुख्य सचिव ने कहा कि अगले दिन से ही इस पर विभागीय स्तर पर कार्रवाई आरंभ हो जायेगी.
मुआवजा समाप्त होने का लाभ मिलेगा : सीएम
टीएसी की 16वीं बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में झारखंड पिछड़ न जाये, इसका ध्यान रखने की जरूरत है. आधुनिक परिवेश में विकास के लिए आगे बढ़ना होगा. गांव के लोगों को भी गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है. समावेशी विकास के लिए झारखंड की मूल भावनाओं को छेड़छाड़ किये बिना हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है. जनजातीय परामर्शदातृ परिषद का परामर्श आवश्यक है. मुख्यमंत्री ने कहा : आदिवासी जमीन के गलत तरीके से हस्तांतरण की शिकायतें मिल रही थी. मुआवजे के प्रावधान का गलत उपयोग किया जा रहा था. इस प्रावधान के समाप्त होने से आदिवासी की जमीन का हस्तांतरण नहीं हो सकेगा.
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