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14.69 लाख एकड़ भूदान की जमीन गरीबों में बंटेगी
भूमिहीन गरीबों को जमीन दिलायेगी उच्चस्तरीय कमेटी सतीश कुमार रांची : झारखंड में 14.69 लाख एकड़ भूदान की जमीन भूमिहीन गरीबों के बीच बंटेगी. इसको लेकर एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया जायेगा. कमेटी में सभी जिलों के उपायुक्त, प्रधान जिला न्यायाधीश सह डालसा के चेयरमैन, डालसा के सचिव और उपायुक्त की ओर से नामित […]
भूमिहीन गरीबों को जमीन दिलायेगी उच्चस्तरीय कमेटी
सतीश कुमार
रांची : झारखंड में 14.69 लाख एकड़ भूदान की जमीन भूमिहीन गरीबों के बीच बंटेगी. इसको लेकर एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया जायेगा. कमेटी में सभी जिलों के उपायुक्त, प्रधान जिला न्यायाधीश सह डालसा के चेयरमैन, डालसा के सचिव और उपायुक्त की ओर से नामित एक व्यक्ति शामिल रहेगा.
कमेटी भूदान एक्ट के तहत भूमिहीन गरीबों को जमीन का आवंटन करायेगी. इसको लेकर झारखंड हाइकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है. सरकार से एक माह के अंदर कमेटी गठित करने को कहा गया है. वहीं दूसरी तरफ झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष से आग्रह किया गया है कि वह जल्द से जल्द डालसा चेयरमैन के पद पर न्यायिक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करें. चीफ जस्टिस विरेंदर सिंह की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने राधा देवी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया है.
10 साल पहले भंग हुई थी सभी कमेटियां
राज्य गठन के बाद भूदान की जमीन आवंटन को लेकर झारखंड सरकार की ओर से कमेटी बनायी गयी थी. कमेटी के सदस्य सह तत्कालीन विधायक लालचंद महतो ने अपने भाई के नाम भूदान की जमीन का आवंटन कर दिया था. हालांकि इस जमीन पर उनके भाई ने कब्जा नहीं लिया था. जब यह मामला सरकार के संज्ञान में आया तो इस जमीन का आवंटन रद्द कर दिया गया. साथ ही सरकार ने वर्ष 2005 में भूदान आवंटन को लेकर बनायी गयी सभी कमेटियों को भंग कर दिया था. इसके बाद से उपायुक्त के आदेश से भूदानों की जमीन का आवंटन होता था.
झालसा में आठ पद सृजित करने का निर्देश
हाइकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि झालसा की ओर से कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है. इसकी ओर से लीगल एड, काउंसिलिंग, लोक अदालत, मीडिएशन कराया जा रहा है. दिनों दिन झालसा और पारा लीगल वोलेंटियर्स पर वर्क लोड बढ़ रहा है. केंद्र सरकार ने भूदान एक्ट के तहत भूमिहीन गरीबों को जमीन आवंटन कराने की कल्याणकारी योजना बनायी है.
जमीन के निष्पक्ष आवंटन व योजना का लाभ पाने से वंचित लोगों को जमीन दिलाने में झालसा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. ऐसे में कार्य को सुचारू रखने के लिए सरकार झालसा में डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट के दो-दो सृजित करे.
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