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राज्य के 86 उद्योगों को नोटिस
रांची : कारखानों से प्रदूषण फैलाने के आरोप में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने झारखंड के 86 उद्योगों को नोटिस जारी किया है. इन उद्योगों को एक सप्ताह के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया गया है. जवाब न देने की स्थिति में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा पांच के तहत उद्योग बंद कराने […]
रांची : कारखानों से प्रदूषण फैलाने के आरोप में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने झारखंड के 86 उद्योगों को नोटिस जारी किया है. इन उद्योगों को एक सप्ताह के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया गया है. जवाब न देने की स्थिति में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा पांच के तहत उद्योग बंद कराने की चेतावनी भी दी गयी है.
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सरकार के साथ एमओयू कर चुकी अाधुनिक स्टील, कोहिनूर स्टील, नरसिंघ इस्पात, ब्राह्मी मेटालिक्स, समृद्धि स्पंज जैसी कंपनियों को भी नोटिस जारी किया गया है. इन कंपनियों के कारखानों में पर्यावरण मानकों का उल्लंघन पाया गया है. रांची के तुपुदाना स्थित शराब कंपनी स्पेंसर डिस्टिलरीज को भी नोटिस जारी किया गया है.
इन उद्योगों को नोटिस जारी किया गया
गिरिडीह जिले के निरंजन मेटालिक्स, हर्षित पावर एवं इस्पात प्रा लि, लाल फेरो एलॉयडज कंपनी प्रा लि,पीआरएस मेटालिक्स लिमिटेड, निरंजन हाइटेक, श्याम स्टील्स, श्री राम स्टील्स, सालासर स्टील प्रा लि, लाल स्टील, सतनाम इंडस्ट्रीज, भारद्वाज स्टील, नानक हाइ टैक प्रा लि, एलाइड इंडिया आयरन एंड स्टील, गौरीशंकर इलेक्ट्रोकास्टिंग, लंगटा बाबा स्टील, आदि इस्पात लि, लाल स्टील प्रा लि को नोटिस जारी किया गया है.
रामगढ़ जिले के चिंतापूर्णी स्टील, श्री वेंकटेश आयरन एंड एलॉयज, श्री राम पावर एंड स्टील, पलाश स्पंज आयरन, ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स, माइहर एलॉयज, रामगढ़ कास्टिंग एंड स्टील, ओम शांति स्टील एंड कास्टिंग, मधुरा इनगॉट एंड स्टील कंपनी प्रा लि, बालाश्री मेटल्स प्रा लि, वैष्णवी फेरो टेक, राधा कास्टिंग मेटालिक्स, मिलेनियम इनगॉट.
वहीं सीमेंट कंपनी बजरंगबली सीमेंट कंपनी, श्री राम सीमेंट, पार्वती सुपर सीमेंट, वर्धमान सीमेंट, सूर्या सीमेंट, एवरेस्ट सीमेंट, लीजेंड सीमेंट, कल्पना सीमेंट, राजधानी सीमेंट, मिनरल पल्वराइजिंग कॉरपोरेशन, शारदा सीमेंट, काउंटी सीमेंट, क्रिस्टल सीमेंट, कुमार सीमेंट,नेहा सीमेंट, रॉयल सीमेंट, प्रीति सीमेंट, शिमला सीमेंट, अमित सीमेंट तथा पावर कंपनी इस्टर्न इंडिया पावर टैक लिमिटेड को नोटिस जारी किया गया है.
हजारीबाग जिले के यश एलॉयज प्रा लि, कामेश्वर एलॉयज, जगत तारणी इस्पात, झारखंड सेल्स एजेंसी प्रा लि, गायत्री इस्पात प्रा लि को भी प्रदूषण फैलाने के आरोप में नोटिस जारी किया गया है. इसके अलावा लक्ष्मी बिजनेस एंड सीमेंट कंपनी, शिवशक्ति सीमेंट, ऋषि सीमेंट, जूपिटर कोक इंडस्ट्रीज सीमेंट, रजरप्पा स्टील प्रा लि(सीमेंट डिवीजन) को नोटिस जारी किया गया है.
कोडरमा जिले के जयदुर्गा आयरन प्रा लि, जूपिटर स्पन पाइप एंड कास्टिंग लि, तुलशयां मेटल प्रा लि, सुपर स्टील कास्टिंग लि, तिरुपति इनगॉट्स प्रा लि, समृद्धि इस्पात प्रा लि, बालाजी इलेक्ट्रो स्टील्स लि को नोटिस जारी कियागया है.
जमशेदपुर व सरायकेला-खरसावां जिले के कोहिनूर स्टील प्रा लि, समृद्धि स्पंज आयरन प्रा लि, नरसिंघ इस्पात प्रा लि, केवाइएस स्पंज प्रा लि,आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, झारखंड स्पंज आयरन प्रा लि, एमार एलॉयज, चांडिल इंडस्ट्रीज, साइजर मेटालिक, बिमलदीप स्टील, बालाजी इंडस्ट्रीयल इंजी. लि, शाह स्पंज एंड पावर लि, कॉरपोरेट इस्पात एलॉयज लि, साइं स्पंज आयरन समेत सीमेंट उद्योग के स्वाति उद्योग प्रा लि और पावर कंपनी इंडस्ट्रीयल एनर्जी लि व डिवाइन विद्युत लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया गया है.
रांची के तुपुदाना स्थित स्पेंसर डिस्टिलरीज एंड बिवरेज को भी पर्यावरण मानकों के उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी किया गया है.
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