वित्त, विधि, कार्मिक से सहमति लेने के बाद मुख्यमंत्री की सहमति ली गयी. नियमावली की कंडिका 8(क) में निर्धारित न्यूनतम उम्र सीमा 19 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष किये जाने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री (विभागीय) ने अपनी सहमति प्रदान कर दी. उसके बाद पथ निर्माण विभाग ने अधिसूचना (03/विविध-22/2014) तैयार की, जिसे अब तक जारी नहीं किया गया है. इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है. कैबिनेट में भी नहीं रखा गया. उधर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लंबे समय से चल रही जूनियर इंजीनियर नियुक्ति प्रक्रिया को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है.
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2014 में झारखंड अवर अभियंत्रण संवर्ग नियमावली 2013 का गठन किया था. इसमें न्यूनतम आयु सीमा 19 वर्ष कर दी गयी. इसके बाद लगभग 2000 जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति की प्रक्रिया आयोग द्वारा शुरू की गयी. हजारों उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया, जबकि दर्जनों वैसे उम्मीदवार सफल हो गये, जिनकी उम्र 18 वर्ष थी.
आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी पाये जाने पर फिर से स्क्रूटनी की गयी, जिसमें दर्जनों सफल उम्मीदवारों (18 वर्ष पाये जाने पर) का रिजल्ट रद्द कर दिया गया. इसके बाद उम्मीदवारों ने भारी विरोध किया. तब सरकार का ध्यान न्यूनतम आयु सीमा की तरफ गया आैर संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गयी.