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दो पूर्व आइएएस की भूमिका की होगी जांच

रांची: हिनू में वर्ष 1990 में हुए करोड़ों की भूमि घोटाले के मामले में निगरानी दो पूर्व आइएएस की भूमिका के संबंध में जांच करेगी. निगरानी यह पता लगायेगी कि तत्कालीन डीसी और कमिश्नर को मामले की जानकारी थी या नहीं. यदि जानकारी थी, तो फिर उन्होंने इस पर रोकथाम के लिए क्या कार्रवाई की […]

रांची: हिनू में वर्ष 1990 में हुए करोड़ों की भूमि घोटाले के मामले में निगरानी दो पूर्व आइएएस की भूमिका के संबंध में जांच करेगी. निगरानी यह पता लगायेगी कि तत्कालीन डीसी और कमिश्नर को मामले की जानकारी थी या नहीं. यदि जानकारी थी, तो फिर उन्होंने इस पर रोकथाम के लिए क्या कार्रवाई की थी. अन्य बिंदुओं पर भी जांच होगी. निगरानी के अधिकारियों के अनुसार पूर्व से निगरानी ब्यूरो में जमीन घोटाले से संबंध में सात मामले दर्ज हैं. जिसमें भी दो पूर्व आइएएस की भूमिका के संबंध में जांच हुई है, इसलिए हिनू में हुए भूमि घोटाले मामले में दो पूर्व आइएएस की भूमिका के संबंध में जांच होगी.

उल्लेखनीय है कि हिनू में हुए भूमि घोटाले के संबंध में निगरानी में 1998 में जांच के लिए मामला दर्ज किया गया था. इसकी जांच में निगरानी ने पाया कि कि हिनू मौजा के खाता संख्या-328 और खेसरा संख्या 514 स्थित 12 एकड़ जमीन, कैसर- ए- हिंद जमीन है, लेकिन 12 एकड़ जमीन से 1.55 एकड़ जमीन बिल्टू अली और करुवा भुइयां के नाम पर अधिकारियों ने 1990 में जमाबंदी कर दी थी. जमाबंदी करने के लिए हल्का कर्मचारी अवधेश कुमार शर्मा, राजदेव दूबे और नरेश कुमार की अनुशंसा ने तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी रामनंद प्रसाद के पास अनुशंसा की थी. इसी के आधार पर रामनंद प्रसाद ने जमीन की जमाबंदी दोनों के नाम पर करने का आदेश दिया था.

जांच में निगरानी ने यह भी पाया कि कैसर-ए-हिंद जमीन का लगान निर्धारण करने से पूर्व भारत सरकार से आदेश लेना जरूरी है, लेकिन तत्कालीन अधिकारियों ने जमाबंदी करने से पूर्व भारत सरकार से आदेश नहीं लिया गया था. अधिकारियों ने अपने पद का गलत उपयोग कर जमीन दूसरे के नाम पर जमाबंदी कर दी थी. जांच पूरी होने के बाद निगरानी ने तत्कालीन अधिकारियों को इस कार्य के लिए दोषी पाते हुए सरकार को रिपोर्ट भेज दी. जांच रिपोर्ट के आधार पर हाल में निगरानी में सरकार की अनुमति से तत्कालीन भूमि सुधार समाहर्ता सुबोध कुमार गुप्ता, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी रामानंद प्रसाद सिंह, अंचलाधिकारी नरेश कुमार, सेवानिवृत्त अंचलाधिकारी राजदेव दूबे, सेवानिवृत्त हल्का कर्मचारी अवधेश कुमार शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

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