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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी नहीं की है अधिसूचना

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास की घोषणा के बाद भी एसएआर कोर्ट समाप्त नहीं किया जा सका है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एसएआर कोर्ट को समाप्त करने के लिए अधिसूचना जारी नहीं की गयी है. अधिसूचना जारी होने के बाद इसे समाप्त करने के निर्देश भी संबंधित जिलों के उपायुक्तों को […]

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास की घोषणा के बाद भी एसएआर कोर्ट समाप्त नहीं किया जा सका है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एसएआर कोर्ट को समाप्त करने के लिए अधिसूचना जारी नहीं की गयी है.

अधिसूचना जारी होने के बाद इसे समाप्त करने के निर्देश भी संबंधित जिलों के उपायुक्तों को दिया जायेगा. जानकारी के अनुसार, सरकार इस संबंध में विधि विभाग से राय ले रही है.

राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार मंत्री अमर बाउरी का कहना है कि सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है. कल्याण सचिव के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति भी बनायी गयी है, जो अादिवासी भूमि हस्तांतरण के मामलों का अध्ययन करेगी.
राज्य भर में अवस्थित शिड्यूल एरिया में आदिवासियों के भूमि हस्तांतरण से संबंधित 4727 मामले एसएआर कोर्ट में लंबित हैं. इसमें से सबसे अधिक मामले सिर्फ रांची में हैं.
रांची के अलावा रामगढ़, पाकुड़, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, धनबाद, गुमला, गिरिडीह, लोहरदगा, गढ़वा, खूंटी, लातेहार, बोकारो और गोड्डा में आदिवासी जमीन के मामले लंबित हैं.

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