रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने बुधवार को बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो की ओर से दायर जमानत याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. साथ ही विधायक द्वारा न्यायिक हिरासत में रहते हुए बेहतर इलाज के नाम पर दिल्ली जाकर घूमने व पार्टियों में शामिल होने के मामले को अदालत ने गंभीरता से लेते हुए गृह सचिव से जवाब-तलब किया है.
उन्हें चार सप्ताह के अंदर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. अदालत ने अधिकारियों की भूमिका पर नाराजगी जताते हुए सरकार से पूछा कि किस परिस्थिति में न्यायिक हिरासत में बंद आरोपी को दिल्ली ले जाया गया तथा वहां वे घूम रहे थे, पार्टियों में शामिल हो रहे थे. इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है. अदालत ने पूछा कि क्यों नहीं इस मामले की सीबीआइ से जांच करायी जाये. साथ ही अधिकारियों की मिलीभगत की भी जांच हो.
अदालत ने धनबाद के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश को निर्देश दिया कि जिस मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर आरोपी को एम्स ले जाया गया था, वह सही था या नहीं, इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये. अरोपी ढुल्लू महतो नौ जुलाई 2013 से न्यायिक हिरासत में है. उन पर थाना परिसर से हिरात में लिये गये राजेश गुप्ता नामक युवक को जबरन छुड़ा ले जाने का आरोप है. इस मामले में पुलिस ने 20 अगस्त 2013 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया है.