नक्शा विचलन मामले में बिल्डर को राहतरांची : हाइकोर्ट के जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत में शुक्रवार को नक्शा विचलन मामले में निचली अदालत द्वारा पारित संज्ञान आदेश को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका स्वीकार कर लिया. साथ ही निचली अदालत द्वारा पारित संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया. प्रार्थी की अोर से नक्शा विचलन मामले में सीबीआइ द्वारा दर्ज प्राथमिकी व लगाये गये आरोपों को निराधार बताया गया. कहा गया कि नक्शा विचलन का कोई मामला नहीं बनता है. इसके बावजूद निचली अदालत ने संज्ञान आदेश पारित कर दिया. प्रार्थी मेसर्स अशलेसा कॉरपोरेशन लिमिटेड की अोर से क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर चुनाैती दी गयी थी. यह कंपनी विनय प्रकाश की है. उल्लेखनीय है कि हाइकोर्ट के आदेश पर सीबीआइ ने नक्शा विचलन मामले की जांच की थी. इसमें आरआरडीए के अधिकािरयों व बिल्डरों की सांठगांठ की जांच के बाद सीबीआइ ने प्राथमिकी दर्ज की थी. जांच के बाद सीबीआइ की अोर से आरोप पत्र समर्पित किया गया था.
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नक्शा विचलन मामले में बल्डिर को राहत
नक्शा विचलन मामले में बिल्डर को राहतरांची : हाइकोर्ट के जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत में शुक्रवार को नक्शा विचलन मामले में निचली अदालत द्वारा पारित संज्ञान आदेश को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका स्वीकार कर लिया. साथ ही निचली अदालत द्वारा पारित संज्ञान आदेश […]
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