हाइकोर्ट के फैसले से सहज हुआ आम जनजीवन जन सरोकार से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग कर रहा है हाइकोर्टवरीय संवाददाता, रांची.जन सरोकार से जुड़े मामलों को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. जनहित से जुड़े मामले में अपने सख्त फैसले से हाइकोर्ट ने न सिर्फ आम जीवन को सहज बनाया है. बल्कि कई गंभीर समस्याओं का निदान भी किया है. पिछले छह माह के दौरान हाइकोर्ट ने आधा दर्जन से अधिक मामलों में स्वत: संज्ञान लिया है. इसमें समाज की कुरीतियों, नक्सल समस्या, पर्यावरण, ट्रैफिक व्यवस्था की खामियों से जुड़े मामले शामिल हैं. इसके अलावा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधार को लेकर भी सरकार और जिला प्रशासन को कई आदेश दिये हैं. इन फैसलों का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है. कोर्ट ने जनहित के मामलों में सरकार को नीति बना कर ठोस कदम उठाने को कहा है. अधिकारियों को कोर्ट में बुला कर समझाया है. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह खुद इन मामलों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. सरकार से समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से की जा रही कार्रवाई के बारे में अद्यतन जानकारी ली जा रही है. इन मामलों में हाइकोर्ट कर रहा मॉनिटरिंगपर्यावरण संरक्षण को लेकर दिये हैं कई निर्देशपर्यावरण संरक्षण से संबंधित आधा दर्जन से अधिक मामलों में झारखंड हाइकोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है. राज्य में हो रहे अवैध खनन से संबंधित मामले पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने सरकार को इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. साथ ही सरकार को पहाड़ों के संरक्षण को लेकर ठोस कदम उठाने को कहा है. प्रभात खबर की ओर से गायब हो रहे पहाड़ पर खबर छपने के बाद हाइकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है. पेड़ों की कटाई पर लगायी है रोकसरकार की ओर से सड़क चौड़ीकरण को लेकर की जा रही पेड़ों की कटाई पर हाइकोर्ट के निर्देश पर रोक लग गयी है. अब विभाग की ओर से पेड़ों को बिना काटे सड़क निर्माण का काम हो रहा है. यही नहीं राजभवन से बिरसा चौक के बीच सड़क के किनारे लगे पेड़ की जड़ों के पास जगह छोड़ कर फुटपाथ बनाये जा रहे हैं. नक्सलियों के खिलाफ चल रहा अभियानगुमला में गांव से नक्सलियों द्वारा तीन दर्जन से अधिक बच्चों को उठा लिये जाने से संबंधित मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है. हाइकोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ चलाये जा रहे ठोस अभियान के बारे में भी जानकारी दी है. मेन रोड से फुटपाथ हटाने का दिया है निर्देशशहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार को लेकर हाइकोर्ट पिछले 15 साल से मॉनटरिंग कर रहा है. इसे लेकर सरकार को समय-समय पर कई निर्देश दिये गये हैं. हाल ही में दीपावली से छठ पर्व तक मेन रोड में फुटपाथ दुकानें नहीं लगाने का निर्देश दिया है. महात्मा गांधी मार्ग को नो वेंडिंग जोन घोषित किया है. एक अन्य मामले में मूर्ति विसर्जन के बाद तालाबों की तुरंत सफाई कराने का निर्देश दिया है. डायन हत्या पर रिपोर्ट तलबमांडर में पांच महिलाओं को डायन बता कर की गयी हत्या के मामले में भी हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. कोर्ट ने इस घटना को कलंक बताते हुए सरकार से रिपोर्ट तलब किया है. साथ ही समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग और सूचना तकनीक विभाग को राज्य में जागरूकता अभियान चलाने को कहा है, ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति नहीं हो.रिम्स में कैदियों का वीआइपी इलाज हुआ बंद रिम्स में कैदियों को दिये जा रहे वीआइपी इलाज से संबंधित मामले में भी हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए आपत्ति जतायी है. कोर्ट ने इनको वीआइपी कॉटेज देकर किये जा रहे इलाज पर रोक लगाया है. साथ ही यहां आनेवाले सभी रोगियों को एक समान इलाज की सुविधा प्रदान करने को कहा है.
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हाइकोर्ट के फैसले से सहज हुआ आम जनजीवन
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