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दीपावली व छठ पूर्व मेनरोड के फुटपाथ से दुकानें हटायें: हाइकोर्ट

दीपावली व छठ पूर्व मेनरोड के फुटपाथ से दुकानें हटायें: हाइकोर्टदीपावली के एक सप्ताह पहले व एक सप्ताह बाद तक सड़क को अतिक्रमणमुक्त कराने का निर्देशट्रैफिक दुर्व्यवस्था पर हाइकोर्ट ने जतायी नाराजगीप्रतिष्ठानों व दुकानों के सामने अस्थायी दुकानें नहीं लगेमहात्मा गांधी मार्ग में हर डेढ़ किमी पर बने अस्थायी कार पार्किंगबिग बाजार के सामने ट्रैफिक […]

दीपावली व छठ पूर्व मेनरोड के फुटपाथ से दुकानें हटायें: हाइकोर्टदीपावली के एक सप्ताह पहले व एक सप्ताह बाद तक सड़क को अतिक्रमणमुक्त कराने का निर्देशट्रैफिक दुर्व्यवस्था पर हाइकोर्ट ने जतायी नाराजगीप्रतिष्ठानों व दुकानों के सामने अस्थायी दुकानें नहीं लगेमहात्मा गांधी मार्ग में हर डेढ़ किमी पर बने अस्थायी कार पार्किंगबिग बाजार के सामने ट्रैफिक दुरुस्त करेंमामले की अगली सुनवाई चार नवंबर को होगीमामला राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार व वाहन प्रदूषण पर रोक लगाने कारांची. झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को राजधानी रांची के सबसे व्यस्त महात्मा गांधी मार्ग (मेन रोड) की यातायात व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए तत्काल सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि दीपावली के एक सप्ताह पूर्व से एक सप्ताह बाद (छठ पूजा तक) तक महात्मा गांधी मार्ग को अतिक्रमण मुक्त किया जाये. स्थायी प्रतिष्ठानों व दुकानों के सामने फुटपाथ पर अस्थायी दुकानें नहीं लगायी जाये. कोर्ट ने पूछा कि कैसे स्थायी दुकानों के सामने फुटपाथ पर दुकानें लगाने की छूट दी जा रही है. क्या यह चैरिटी है. क्यों नहीं रांची नगर निगम कार्रवाई कर रहा है. फुटपाथ दुकानदारों को कहीं और जगह उपलब्ध कराने पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है. मोरहाबादी में स्टॉल लगाने पर क्यों नहीं विचार किया गया. चाहे तो इसके लिए सरकार किराया भी वसूल सकती है. कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त आदेश दिया जायेगा. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने रांची शहर में वाहनों से हो रहे प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. खंडपीठ ने बिग बाजार के सामने से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया. कहा कि वहां ई-रिक्शा, रिक्शा व अन्य वाहन खड़े रहते हैं. बराबर सड़क जाम रहती है. ट्रैफिक एसपी को अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए चार नवंबर की तिथि निर्धारित की. गाैरतलब है कि प्रार्थी रजनीश मिश्रा ने जनहित याचिका दायर कर वाहनों से होनेवाले प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग की है. ट्रैफिक कंट्रोल प्लान कोर्ट में प्रस्तुत करेंसाथ ही खंडपीठ ने राज्य सरकार को ट्रैफिक कंट्रोल प्लान बना कर दो नवंबर को कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने कहा कि महात्मा गांधी मार्ग में अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था की जाये, ताकि लोग एक जगह पार्किंग कर पैदल बाजार कर सकें. यह पार्किंग मार्ग में डेढ़-डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर होनी चाहिए. खंडपीठ ने अपर महाधिवक्ता को यातायात व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक एसपी से संपर्क कर शीघ्र समाधान निकालने का निर्देश दिया.

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