इसमें परीक्षा संचालन का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है. इसके तहत परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तय की गयी है.
आरक्षित श्रेणियों में उम्र सीमा का लाभ केवल स्थानीय निवासी को मिलेगा. राज्य सरकार के अधीन पदों व सेवाअों में नियुक्ति के लिए समय-समय पर गठित आरक्षण संबधी प्रावधान यथावत रहेंगे. स्थानीय निवासी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा. इधर, आयोग द्वारा डिप्लोमा स्तरीय पदों पर ली जानेवाली नियुक्ति की भी नियमावली जारी कर दी गयी है.