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नहीं हो पायी नि:शक्तता आयुक्त की नियुक्ति
रांची: हाइकोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य नि:शक्तता आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार नहीं कर पायी है. मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने 18 मई को सतीश चंद्र कुमार बनाम राज्य सरकार के मामले में यह आदेश दिया था कि नि:शक्तता आयुक्त की नियुक्ति में याचिकाकर्ता को प्राथमिकता दी जाये. खंडपीठ ने भारत सरकार […]
रांची: हाइकोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य नि:शक्तता आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार नहीं कर पायी है. मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने 18 मई को सतीश चंद्र कुमार बनाम राज्य सरकार के मामले में यह आदेश दिया था कि नि:शक्तता आयुक्त की नियुक्ति में याचिकाकर्ता को प्राथमिकता दी जाये.
खंडपीठ ने भारत सरकार के उप मुख्य आयुक्त की ओर से झारखंड में नि:शक्तता के संबंध में कराये गये पूर्व आयुक्त के कार्यो का विश्लेषण का भी निर्देश दिया है. राज्य में नि:शक्तता आयुक्त का पद दो वर्षो से रिक्त पड़ा है. इससे राज्य में विकलांग जन नीति का कार्यान्वयन भी नहीं हो रहा है. सरकार की तरफ से 15 मई को नि:शक्तता आयुक्त की नियुक्ति को लेकर विज्ञापन भी निकाला गया था. स्वास्थ्य, परिवार कल्याण सचिव के विद्यासागर की अध्यक्षता में गठित समिति की ओर से 42 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गयी है.
कई बार सरकार ने बदले फैसले
राज्य नि:शक्तता आयुक्त के पद पर योग्य अभ्यर्थी की नियुक्ति के मामले में सरकार ने कई बार अपने फैसले बदले हैं. सबसे पहले 19 फरवरी 2008 को तीन वर्ष के लिए राज्य नि:शक्तता आयुक्त के पद पर सतीश चंद्रा को नियुक्त किया गया था. अक्तूबर 2009 में इनका कार्यकाल दो वर्ष और बढ़ा दिया गया. चार जनवरी 2013 को दुबारा तत्कालीन मुख्यमंत्री अजरुन मुंडा के निर्देश पर श्री चंद्रा को फिर से नि:शक्तता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया. राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में फरवरी 2013 में अस्थायी व्यवस्था के तहत समाज कल्याण निदेशक को नि:शक्तता आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया. बाद में मार्च 2013 को समाज कल्याण सचिव को नि:शक्तता आयुक्त का प्रभार सरकार ने दिया. राष्ट्रपति शासन के दौरान इस पद पर नियमित नियुक्ति विज्ञापन के जरिये करने का निर्णय लिया गया था.
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