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14 वर्ष की सजा काटी, फिर भी नहीं हो रही रिहाई

रांची: राज्य के विभिन्न जिलों में 50 से अधिक ऐसे कैदी हैं, जो 14 वर्ष या इससे अधिक की सजा काट चुके हैं. इसके बाद भी इनकी रिहाई नहीं हुई है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद का गठन किया गया था. इसके तहत प्रत्येक तीन माह में बैठक कर बंदियों […]

रांची: राज्य के विभिन्न जिलों में 50 से अधिक ऐसे कैदी हैं, जो 14 वर्ष या इससे अधिक की सजा काट चुके हैं. इसके बाद भी इनकी रिहाई नहीं हुई है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद का गठन किया गया था.
इसके तहत प्रत्येक तीन माह में बैठक कर बंदियों को छोड़ने का प्रावधान है, लेकिन पिछले एक वर्ष से अधिक समय से पर्षद की बैठक नहीं हो पायी है. जेल में वास्तविक अवधि 14 वर्ष एवं परिहार सहित 20 वर्षो से अधिक सजा काट चुके बंदियों की रिहाई करने की परंपरा रही है. 14 वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद कैदियों ने हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर गुहार भी लगायी है.
हाइकोर्ट में स्पेशल बेंच गठित, हो रही त्वरित सुनवाई: झारखंड हाइकोर्ट ने जेल में लंबे समय से बंद सजायाफ्ता कैदियों के मामले को गंभीरता से लिया है. चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह के निर्देश पर 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित क्रिमिनल अपील (डबल बेंच) को सूचीबद्ध किया जा रहा है. इन मामलों में त्वरित सुनवाई कर आदेश भी पारित किये जा रहे हैं. कुछ मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर अदालत ने एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है, जो मामले में अदालत का सहयोग कर रहे हैं. अदालत ने कुछ मामलों में आरोपियों को रिहा करने का आदेश भी दिया है. हाइकोर्ट की ओर से जारी की जा रही काउज लिस्ट में अपीलकर्ता के साथ-साथ इस बात का भी उल्लेख किया जा रहा है कि वे कितने दिनों से जेल में बंद हैं.
आपराधिक मामले, जिनकी चल रही सुनवाई
याचिकाकर्ता/अभियुक्त कब से जेल में है
लोकेश्वर कुमार व अन्य 17 साल पांच माह
एजाजुल अंसारी व अन्य 16 साल दो माह
सुबोध पाल व अन्य 14 साल सात माह
नमन परहिया व अन्य 13 साल 10 माह
गोदा निजाजी व अन्य 12 साल चार माह
राज कुमार कपरदार 12 साल चार माह
रूपम ठाकुर व अन्य 11 साल छह माह
राजनाथ सिंह व अन्य 10 साल नौ माह
खुर्शीदा बानो नौ साल नौ माह

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