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कांके रोड के वीवीआइपी इलाके में स्थित मंदिर में करायी जा रही थी शादी
अमित दास रांची : कांके रोड रोड के वीवीआइपी इलाके में स्थित राम मंदिर में बुधवार को बाल विवाह हो रहा था. कल्याण समिति की पहल पर इसे रोका गया. जिस लड़के और लड़की की शादी करायी जा रही थी, उन दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. बाद में दोनों को सेल्टर होम […]
अमित दास
रांची : कांके रोड रोड के वीवीआइपी इलाके में स्थित राम मंदिर में बुधवार को बाल विवाह हो रहा था. कल्याण समिति की पहल पर इसे रोका गया. जिस लड़के और लड़की की शादी करायी जा रही थी, उन दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.
बाद में दोनों को सेल्टर होम भेजा गया. लड़का मिसिर गोंदा का और लड़की हातमा बस्ती की रहनेवाली है. बाल विवाह करने को लेकर लड़का-लड़की उनकी मां व विवाह करनेवाले पंडित पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है.
बाल कल्याण समिति की सदस्य रीना मिश्र को सूचना मिली कि राम मंदिर में बाल विवाह हो रहा है. सूचना मिलते ही वह वहां पहुंचीं और एसडीओ को फोन पर इसकी जानकारी दी, लेकिन एसडीओ की ओर से कोई जवाब नहीं मिला. बाद में गोंदा पुलिस को लेकर वह राम मंदिर पहुंचीं, जिसके बाद शादी रुकवायी गयी.
दूल्हा 18 व दुल्हन 17 वर्ष की
सीडब्ल्यूसी की सदस्य रीना मिश्र ने बताया कि दूल्हे की उम्र 18 वर्ष और दुल्हन की उम्र 17 वर्ष है. हालांकि सीडब्ल्यूसी के अनुसार लड़की की उम्र 15 वर्ष ही लग रही है. दोनों के बताये स्कूल से उनका सर्टिफिकेट देखने के बाद ही सही उम्र का पता चलेगा.
बारातियों को खिलाने की हो रही थी तैयारी
कांके रोड का हातमा बस्ती में दिन के एक बजे तक उत्सव का माहौल था. टेंट सजा था, गाजे-बाजे का इंतजाम था. लोग बारातियों को खिलाने की तैयारी में थे, तभी गोंदा पुलिस वहां पहुंची और शादी रोक दी. मोहल्ले में शादी रोक दिये जाने की खबर आग की तरह फैल गयी. लोगों की भीड़ लग गयी थी. पुलिस ने लड़के और लड़की दोनों को हिरासत में ले लिया.
पुलिस के बयान पर प्राथमिकी दर्ज
बाल विवाह मामले में चाइल्ड मैरेज एक्ट 2006 के तहत लड़की की मां ऐतवारी नाग व लड़के की मां सुनीता देवी के खिलाफ गोंदा थाना में पुलिस के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. दोनों पर गैर जमानती धारायें लगायी गयी है. हालांकि दोनों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है. लड़की के पिता नहीं हैं और लड़का के पिता नेपाल में रहते हैं. गोंदा थाना प्रभारी का कहना है कि दोनों के पिता की सहमति इस बाल विवाह में नहीं है.
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