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कोयला घोटाला : कोड़ा व आठ अन्य पर तय करें आरोप

नयी दिल्ली : कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले से संबंधित मामले में एक विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और छह अन्य के खिलाफ मंगलवार को भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोपों में मुकदमा चलाने के आदेश दिये. विशेष […]

नयी दिल्ली : कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले से संबंधित मामले में एक विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और छह अन्य के खिलाफ मंगलवार को भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोपों में मुकदमा चलाने के आदेश दिये.
विशेष सीबीआइ न्यायाधीश भरत पाराशर ने इन लोगों के अतिरिक्त दो लोक सेवकों-बसंत कुमार भट्टाचार्य और बिपिन बिहारी सिंह, विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (विसुल), इसके निदेशक वैभव तुलसियान, कोड़ा के कथित करीबी सहयोगी विजय जोशी और चार्टर्ड एकाउंटेंट नवीन कुमार तुलसियान के खिलाफ भी आरोप तय करने के आदेश दिये.
अदालत ने इन नौ आरोपियों के खिलाफ भादंसं की 120बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) सहित विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोप तय करने के आदेश दिये. औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए अदालत ने 31 जुलाई की तारीख निर्धारित की है और उस दिन सभी आरोपियों को अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया है. मामला झारखंड में राजहरा उत्तरी कोयला ब्लॉक कोलकाता आधारित विसुल को दिये जाने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है.
इसके पूर्व, 29 मई को सीबीआइ ने अदालत को बताया था कि कोड़ा, बसु और दो अन्य आरोपी लोकसेवकों ने इस तथ्य के बावजूद कोयला ब्लॉक आवंटन में विसुल को किसी तरह फायदा पहुंचाने के लिए एक-दूसरे के साथ मिल कर साजिश रची कि राज्य सरकार ने पूर्व में इसके लिए दो अन्य कंपनियों के नाम की सिफारिश की थी.
इसने आरोप लगाया था कि बसु, जो निरीक्षण समिति की बैठक में शामिल हुए थे, ने जोर दिया कि आवंटन के लिए विसुल की सिफारिश की जानी चाहिए.

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