आज फिर होगी सुनवाई21 को मिला है आजीवन कारावास की सजाएक की हो चुकी है मृत्यु, 20 काट रहे हैं सजा रांची. झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को बोकारो दुष्कर्म मामले के सजायाफ्ताओं की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ में सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा गया. निचली अदालत द्वारा दी गयी सजा को सही ठहराते हुए इस घटना को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताया गया. आजीवन कारावास की सजा को संपुष्ट करने का आग्रह किया गया. राज्य सरकार का पक्ष पूरा हो जाने के बाद अब प्रार्थियों की ओर से बहस की जायेगी. मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी. गौरतलब है कि प्रार्थी अब्दुल सत्तार अंसारी व अन्य की ओर से अलग-अलग अपील दायर कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गयी है. वर्ष 1999 में बोकारो स्टील सिटी से एक युवती को उसके घर के सामने से उठा कर ले जाने के बाद सामूहिक दुष्कर्म किया गया. घटना के बाद पीडि़ता की मानसिक स्थिति खराब हो गयी. बाद में उसकी मौत हो गयी. निचली अदालत ने 21 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. एक सजायाफ्ता की मौत हो चुकी है. 20 सजायाफ्ता 16 साल से जेल में सजा काट रहे हैं.
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बोकारो दुष्कर्म मामले की सुनवाई जारी
आज फिर होगी सुनवाई21 को मिला है आजीवन कारावास की सजाएक की हो चुकी है मृत्यु, 20 काट रहे हैं सजा रांची. झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को बोकारो दुष्कर्म मामले के सजायाफ्ताओं की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ में सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर […]
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