एजेंसियां, मुंबईमुंबई की एक अदालत ने एक महिला को अश्लील ई-मेल भेजने के मामले में एक व्यक्ति को तीन महीने की साधारण कैद की सजा सुनायी है. एसप्लैनेड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने शुक्र वार को सुरेश प्रभु नाम के इस शख्स को महिला के साथ साइबर अपराध करने का दोषी ठहराते हुए पांच हजार रु पये का जुर्माना भी किया.यह है मामलापुलिस के अनुसार आरोपी सुरेश प्रभु ने पहले सोशल साइट आरकुट के जरिये महिला से दोस्ती की. हालांकि, उसके व्यवहार की वजह से महिला ने उससे मिलना-जुलना छोड़ दिया और उसे अपनी फ्रेंड लिस्ट से हटा दिया. बाद में महिला को अश्लील ई-मेल और फोटो मिलने शुरू हो गये. शुरू में उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में पुलिस से संपर्क किया. मुंबई पुलिस की साइबर शाखा ने प्रेषक के आइपी एड्रेस का पता लगाया और पता चला कि ई-मेल प्रभु के कार्यालय से भेजे गये थे.
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अश्लील ई-मेल भेजनेवाले को महिला ने कराया तीन माह के लिए अंदर
एजेंसियां, मुंबईमुंबई की एक अदालत ने एक महिला को अश्लील ई-मेल भेजने के मामले में एक व्यक्ति को तीन महीने की साधारण कैद की सजा सुनायी है. एसप्लैनेड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने शुक्र वार को सुरेश प्रभु नाम के इस शख्स को महिला के साथ साइबर अपराध करने का दोषी ठहराते हुए पांच हजार […]
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