72 लोगों को दिया गया पट्टा रद्दमुजफ्फरनगर (यूपी). एक स्थानीय अदालत ने हस्तिनापुर अभयारण्य इलाके में जमीन पर बहुजन समाज पार्टी के एक नेता के पुत्र सहित 72 लोगों को दिया गया पट्टा यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि यह सरकारी संपत्ति है. राजस्व अदालत ने शिवानी सैनी सहित सभी 72 लोगों को मिला कई हेक्टेयर भूमि का आवंटन गुरुवार को अवैध घोषित कर दिया और व्यवस्था दी कि भूमि को पट्टे पर देने की अनुमति नहीं दी जा सकती. शिवानी सैनी बसपा के राज्यसभा सदस्य राजपाल सिंह सैनी के पुत्र हैं. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राम किशन शर्मा ने कहा कि पट्टा हासिल करने के लिए शिवानी सैनी की अगुआई में एक फर्जी सहकारी सोसाइटी बनायी गयी थी. जिला प्राधिकारियों ने पिछले माह हस्तिनापुर में अभयारण्य की भूमि हथियाने के मामले में कथित तौर पर लिप्त एक राजस्व लिपिक को सेवा से बरखास्त कर दिया था. राजस्व लिपिक सहित कई लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मजलिसपुरतौफीर गांव के हस्तिनापुर अभयारण्य में कई करोड़ रुपये की सरकारी भूमि हथियाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. जिले के 27 गांवों में कथित अतिक्रमण को लेकर विभिन्न पुलिस थानों में कई मामले दर्ज किये गये हैं.
हस्तिनापुर में भूमि हथियाने का मामला
72 लोगों को दिया गया पट्टा रद्दमुजफ्फरनगर (यूपी). एक स्थानीय अदालत ने हस्तिनापुर अभयारण्य इलाके में जमीन पर बहुजन समाज पार्टी के एक नेता के पुत्र सहित 72 लोगों को दिया गया पट्टा यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि यह सरकारी संपत्ति है. राजस्व अदालत ने शिवानी सैनी सहित सभी 72 लोगों को […]
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