12.5 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

नशाखुरानी मामले में दोषी करार

रांची : एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने ट्रेन में नशीला पदार्थ खिला कर यात्रियों को लूटने के आरोप में बालू गोपाल राव (आंध्र प्रदेश के भीमबरन निवासी) को दोषी करार दिया है. आरोपी की सजा के बिंदु पर आठ जून को सुनवाई होगी. यह मामला रेल थाना कांड संख्या 2/13 से जुड़ा है. बालू […]

रांची : एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने ट्रेन में नशीला पदार्थ खिला कर यात्रियों को लूटने के आरोप में बालू गोपाल राव (आंध्र प्रदेश के भीमबरन निवासी) को दोषी करार दिया है. आरोपी की सजा के बिंदु पर आठ जून को सुनवाई होगी. यह मामला रेल थाना कांड संख्या 2/13 से जुड़ा है. बालू गोपाल राव एवं एक अन्य आरोपी राम प्यारे चौहान को मौर्य एक्सप्रेस की जेनरल बोगी से गिरफ्तार किया गया था. उनके पास से नशे के नौ टेबलेट एवं मोबाइल फोन बरामद हुए थे. राम प्यारे चौहान की मौत अप्रैल 2014 में जेल में हो चुकी है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें