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प्रदूषण बोर्ड से एनओसी मिलने के बाद होगा यूनिट का निर्माण

झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तैयार कर रहा प्रस्ताव वरीय संवाददाता, रांची राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों एवं धरोहरों के आसपास बिना अनुमति के लगाये जा रहे इंडस्ट्रियल यूनिट के निर्माण के पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य बनाया जायेगा. निर्माण कार्य शुरू होने के पहले झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी. अनुमति मिलने के […]

झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तैयार कर रहा प्रस्ताव वरीय संवाददाता, रांची राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों एवं धरोहरों के आसपास बिना अनुमति के लगाये जा रहे इंडस्ट्रियल यूनिट के निर्माण के पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य बनाया जायेगा. निर्माण कार्य शुरू होने के पहले झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी. अनुमति मिलने के बाद ही संबंधित यूनिट का निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा. इस बाबत बोर्ड द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. इस पर राज्य सरकार की सहमति लेने के बाद बोर्ड अग्रेतर कार्रवाई करेगा. यह जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष एके मिश्रा ने दी. उन्होंने बताया कि औद्योगिक यूनिट लगाने के इच्छुक लोग पहले निर्माण कर लेते हैं, उसके बाद अनुमति लेने का आवेदन करते हैं. यह स्थिति ठीक नहीं है. श्री मिश्रा ने बताया कि सुवर्णरेखा नदी के उदगम स्थल रानीचुंआ को संरक्षित किया जायेगा. इसके लिए विशेषज्ञों की समिति बनायी गयी है. समिति की रिपोर्ट के बाद बोर्ड कदम उठायेगा. वहां राइस मिलों का संचालन हो रहा है. एक मिल के मामले में हाइकोर्ट से स्टे मिला हुआ है, जबकि अन्य मिलों का संचालन प्रदूषण बोर्ड के नियमों के तहत हो रहा है. रानीचुंआ में नये यूनिट लगाने की अनुमति नहीं देने पर बोर्ड गंभीरता से विचार कर रहा है.

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