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पेट्रोल पंप को आवास बोर्ड का नोटिस
रांची : राज्य आवास बोर्ड ने हरमू कॉलोनी स्थित पेट्रोल पंप को नोटिस जारी किया है. साथ ही आवंटन रद्द करने की चेतावनी दी है. आवास विभाग के सूत्रों के अनुसार पेट्रोल पंप को भेजे गये नोटिस में कहा गया है कि बोर्ड नियमावली में व्यावसायिक कार्यो के लिए विज्ञापन प्रकाशित कराने का प्रावधान है, […]
रांची : राज्य आवास बोर्ड ने हरमू कॉलोनी स्थित पेट्रोल पंप को नोटिस जारी किया है. साथ ही आवंटन रद्द करने की चेतावनी दी है. आवास विभाग के सूत्रों के अनुसार पेट्रोल पंप को भेजे गये नोटिस में कहा गया है कि बोर्ड नियमावली में व्यावसायिक कार्यो के लिए विज्ञापन प्रकाशित कराने का प्रावधान है, लेकिन पंप को जमीन आवंटित करने के लिए विज्ञापन का सहारा नहीं लिया गया.
डॉ नरेंद्र कुमार के अनुमोदन के आलोक में ही बोर्ड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक अब्राहम रौना ने 21000 वर्ग फुट जमीन आवंटित कर दी. यह जमीन सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के राम ब्यास राम के पुत्र डॉ नरेंद्र प्रसाद को आवंटित की गयी थी. उन्हें भी गलत तरीके से बिना विज्ञापन के ही साधारण आवेदन पर वर्ष 2008 में यह जमीन व्यावसायिक कार्यो के लिए आवंटित कर दी गयी थी. बोर्ड के तत्कालीन एमडी ने 15 जनवरी 2008 को जह जमीन डॉ नरेंद्र के नाम आवंटित की थी. बोर्ड ने इस जमीन की कीमत 64 लाख रुपये आंकी थी.
जमीन आवंटन के तत्काल बाद डॉ नरेंद्र ने बोर्ड को आवेदन देकर कहा कि उनके पास 64 लाख रुपये नहीं हैं. वह यह राशि देने में असमर्थ हैं, इसलिए इस जमीन को हिंदुस्तान पेट्रोलियम को दे दिया था. बोर्ड के तत्कालीन एमडी ने दूसरे ही दिन अर्थात 16 जनवरी 2008 को यह जमीन हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नाम करने का फैसला किया. बोर्ड ने पेट्रोल पंप को भेजे गये नोटिस में जमीन आवंटन को बोर्ड नियमावली के अलावा संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन बताते हुये आवंटन रद्द करने की चेतावनी दी है.
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