रांची : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अदालत के संज्ञान में मामला लानेवाले सरकारी कर्मचारी हैं. सरकारी कर्मचारी को वैधानिक रूप से वन अधिकार अधिनियम के तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को शिकायत करने का अधिकार नहीं है. राज्य सरकार ने यह भी कहा था कि आवेदक ने जो डाक्युमेंट दिये हैं, उससे पर्यावरण को नुकसान का कोई मामला नहीं बनता है. दोनों पक्ष को सुनने के बाद जस्टिस प्रदीप कुमार राय की खंडपीठ सरकार की दलील से सहमत नहीं हुई. मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी.
राज्य सरकार की दलील को खारिज किया एनजीटी ने
रांची : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अदालत के संज्ञान में मामला लानेवाले सरकारी कर्मचारी हैं. सरकारी कर्मचारी को वैधानिक रूप से वन अधिकार अधिनियम के तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को शिकायत करने का अधिकार नहीं है. राज्य सरकार ने यह भी […]
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