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चारा घोटाला : जब्त किया गया 50 किलो सोना सरकारी खजाने में होगा जमा
रांची : घोटाले के पैसों से अजिर्त संपत्ति पहली बार सरकारी खजाने में जमा होगा. चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले (आरसी 20ए/96) में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने घोटाले के पैसों से अजिर्त 49 किलो 574 ग्राम सोना (लगभग 50 किलो) सरकारी खजाने में जमा करने के लिए मुख्य सचिव और रिजर्व […]
रांची : घोटाले के पैसों से अजिर्त संपत्ति पहली बार सरकारी खजाने में जमा होगा. चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले (आरसी 20ए/96) में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने घोटाले के पैसों से अजिर्त 49 किलो 574 ग्राम सोना (लगभग 50 किलो) सरकारी खजाने में जमा करने के लिए मुख्य सचिव और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (पटना शाखा) के प्रबंधक को पत्र लिखा है. साथ ही सीबीआइ को इसमें मदद करने का निर्देश दिया है.
सीबीआइ के तत्कालीन विशेष न्यायाधीश पीके सिंह ने चारा घोटाले के इस बड़े मामले में मुजरिमों को सजा सुनाने के साथ ही घोटाले की रकम से अजिर्त संपत्ति सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया था. इस आदेश के आलोक में घोटालेबाजों से जब्त 207 किलो 513 ग्राम सोना और 1.33 करोड़ रुपये सरकारी खजाने में जमा किया जाना था.
उनके तबादले के बाद विशेष न्यायाधीश योगेश्वर मणी की अदालत में सप्लायर त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, केएम प्रसाद, दयानंद कश्यप, घोटाले के किंग पिन श्याम बिहार सिन्हा, सीबीआइ गवाह दीपेश चांडक की ओर से संपत्ति जब्त नहीं करने से संबंधित आवेदनों पर सुनवाई हुई. अदालत ने त्रिपुरारी मोहन प्रसाद के ठिकानों से जब्त 49 किलो 475 ग्राम सोना सरकारी खजाने में जमा कराने का आदेश दिया था. अदालत ने अन्य के मामलों में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
10 फरवरी 2015 को दिये गये इस फैसले के बाद सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ने 12 मई को राज्य के मुख्य सचिव और आरबीआइ के प्रबंधक को पत्र लिखा है. इसमें मुख्य सचिव को एक अधिकारी को नामिक कर 49 किलो 475 ग्राम सोने का गोल्ड बांड आरबीआइ से लेकर सरकारी खजाने में जमा कराने का निर्देश दिया है.
अदालत ने आरबीआइ के प्रबंध को इसे मुख्य सचिव द्वारा नामित अधिकारी के हवाले करने का निर्देश दिया है. अदालत ने सीबीआइ के एडिशनल एसपी एके झा को इस मामले में मदद करने का निर्देश दिया है. वह चारा घोटाले के इस सबसे बड़े मामले के अनुसंधानकर्ता थे.
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