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इचा डैम मामले में सरकार हाइकोर्ट के फैसले को देगी चुनौती

13 मार्च को आया था हाइकोर्ट का फैसलाएक महीने में सरकार से फैसला लेने का दिया गया था आदेशवरीय संवाददाता, रांचीस्वर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इचा डैम निर्माण मामले में राज्य सरकार ने हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का निर्णय लिया है. जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने हाइकोर्ट के फैसले के […]

13 मार्च को आया था हाइकोर्ट का फैसलाएक महीने में सरकार से फैसला लेने का दिया गया था आदेशवरीय संवाददाता, रांचीस्वर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इचा डैम निर्माण मामले में राज्य सरकार ने हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का निर्णय लिया है. जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने हाइकोर्ट के फैसले के बाबत सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी (स्पेशल लीव पीटीशन) दायर करने की सलाह दी है. जानकारी के अनुसार हाइकोर्ट ने ईचा डैम की निविदा प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने पर आपत्ति की थी. मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने 13 मार्च को अपने फैसले में कहा था कि डैम के निर्माण को लेकर दोबारा टेंडर निकालने से सरकार को एक अरब का नुकसान होगा. हाइकोर्ट ने एक माह में सोमा कंस्ट्रक्शन की तकनीकी आवेदन को खोलने के लिए भी कहा था. खंडपीठ का फैसला था कि डैम के निर्माण में 35 वर्ष पहले ही देर हो चुकी है, ऐसे में सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए.फरवरी 2014 में निकाली गयी थी निविदाफरवरी 2014 में निकाली गयी निविदा में सोमा कंस्ट्रक्शन समेत आइएलएफएस और नवयुगा कंस्ट्रक्शन ने आवेदन दिया था. इनमें से दो कंपनियों का आवेदन रद्द कर दिया गया था. दो जून को राज्य सरकार की ओर से गठित समिति की ओर से सोमा कंस्ट्रक्शन के तकनीकी आवेदन को खोला ही नहीं. तकनीकी आवेदन नहीं खोले जाने पर सोमा कंस्ट्रक्शन की ओर से झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति ने कहा था कि स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के तहत सिंगल रिस्पांसिव कंपनी को काम नहीं दिया जा सकता है.

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