रांची: झारखंड की शराब दुकानों पर निर्धारित मूल्य से अधिक पर शराब बेचे जाने की शिकायतों को राज्य सरकार ने गंभीरता दिखायी है. उत्पाद विभाग ने ज्यादा कीमत पर शराब बेचने की शिकायत दर्ज करने और उस पर कार्रवाई करने का सिस्टम विकसित किया है.
प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर शराब बेचे जाने की लिखित शिकायत राज्य के किसी भी उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के किसी कार्यालय में दर्ज करायी जा सकती है. उत्पाद विभाग के फोन नंबर 0651-2400213 पर भी टेलीफोनिक शिकायत दर्ज करायी जा सकती है. शिकायत करने के लिए शराब विक्रेता से खरीद का कैशमेमो लेना होगा. उत्पाद विभाग ने सभी खुदरा दुकानदारों को नियमों के आलोक में कैशमेमो देना अनिवार्य कर दिया है. शिकायतकर्ता कैशमेमो को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकता है. इसके अलावा शिकायतकर्ता को अपना मोबाइल नंबर भी देना होगा.