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बिना अनुमति बोरिंग करते वाहन जब्त

बोरवेल मशीन पर एक लाख और भवन मालिक पर 25 हजार जुर्माना रांची : राजधानी में गहराते जल संकट को देखते हुए रांची नगर निगम की जलापूर्ति शाखा की ओर से डीप बोरिंग के प्रति ठोस कार्रवाई शुरू की गयी है. जांच दल ने गुरुवार को बगैर निगम की अनुमति के डीप बोरिंग कर रहे […]

बोरवेल मशीन पर एक लाख और भवन मालिक पर 25 हजार जुर्माना
रांची : राजधानी में गहराते जल संकट को देखते हुए रांची नगर निगम की जलापूर्ति शाखा की ओर से डीप बोरिंग के प्रति ठोस कार्रवाई शुरू की गयी है. जांच दल ने गुरुवार को बगैर निगम की अनुमति के डीप बोरिंग कर रहे दो बोरवेल मशीन वाहन(केए-46-0648 व केए-01-3044) को जब्त कर लिया. दोनों वाहनों को निगम के अभियंता रामयश पांडेय ने सुखदेव नगर थाना के बगल में बोरिंग करते हुए पाया.
उन्होंने कर्मचारियों से पूछा कि क्या उन्होंने डीप बोरिंग कराने का परमिशन लिया है. कर्मचारियों द्वारा आनाकानी किये जाने पर निगम के अभियंता ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी. उसके बाद पुलिस की मदद से वाहनों को जब्त कर नगर निगम कार्यालय लाया गया. देर शाम तक दोनों वाहन निगम कार्यालय के बाहर खड़े थे.
लगाया गया जुर्माना
नगर निगम द्वारा जब्त किये गये इन वाहनों पर प्रति गाड़ी एक लाख रुपये जुर्माना किया गया. वहीं बोरिंग करा रहे भवन मालिक पर निगम ने 25 हजार का जुर्माना किया. बोरवेल मशीनों को छोड़े जाने को लेकर पैरवीकारों द्वारा दिन भर निगम अधिकारियों को फोन किया जाता रहा.

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