17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सेवा कर दायित्व की घोषणा जरूरी

रांची: सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम द्वारा जानकारी दी गयी है कि सेवा कर के दायरे में आनेवाले वैसे लोग, जिन्होंने एक अक्तूबर 2007 से 31 दिसंबर 2012 के बीच उचित सेवा कर का भुगतान नहीं किया है और जिनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की छानबीन, जांच, सम्मन आदि नहीं हैं, उनसे किसी तरह […]

रांची: सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम द्वारा जानकारी दी गयी है कि सेवा कर के दायरे में आनेवाले वैसे लोग, जिन्होंने एक अक्तूबर 2007 से 31 दिसंबर 2012 के बीच उचित सेवा कर का भुगतान नहीं किया है और जिनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की छानबीन, जांच, सम्मन आदि नहीं हैं, उनसे किसी तरह के वित्तीय कागजात की मांग एक मार्च 2013 तक नहीं की गयी है. इस योजना के अंतर्गत अपने सेवा कर दायित्व की घोषणा कर ब्याज दंड व विभागीय कार्यवाही से बच सकते हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए विभाग से पंजीकृत होना आवश्यक है.

यानी ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने अब तक सेवा कर पंजीयन नहीं कराया है, उन्हें इस योजना के तहत सेवा कर दायित्व की घोषणा करने के लिए विभाग से पंजीयन लेना आवश्यक है. इस योजना के कई फायदे हैं. इससे ब्याज दंड व अन्य विभागीय कार्यवाही से छुटकारा, सेवा कर का एक मुश्त भुगतान से छूट व्यक्ति अपने सुविधानुसार घोषित किये गये सेवा कर की आधी राशि 31 दिसंबर 2013 तक तथा बची हुई आधी राशि का 30 जून 2014 तक भुगतान कर सकते हैं.

इस योजना के अंतर्गत सेवा कर दायित्व की घोषणा करनेवाला व्यक्ति अगर अपने सेवा कर दायित्व का निर्वहन 30 जून 2014 तक नहीं कर पाता है, तो वैसी स्थिति में उसे सेवा कर का भुगतान निर्धारित ब्याज दर के साथ ब्याज का भुगतान भी करना पड़ेगा तथा 31 दिसंबर 2014 तक कर तथा ब्याज का भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग राजस्व वसूली के लिए कानून सम्मत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें