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नोट फॉर वोट मामले की तेज करें जांच

दो माह में अद्यतन स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को मेयर चुनाव में हुए नोट फॉर वोट मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए डीजीपी को अनुसंधान कार्य तेज […]

दो माह में अद्यतन स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को मेयर चुनाव में हुए नोट फॉर वोट मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए डीजीपी को अनुसंधान कार्य तेज करने का निर्देश दिया. साथ ही यह भी कहा कि जांच की मॉनीटरिंग करते हुए डीजीपी फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दो माह के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत करें.
मामले की अगली सुनवाई दो माह बाद होगी. खंडपीठ ने कहा कि डीजीपी के जवाब में सब कुछ सामने आ गया है. इसके बाद नये आदेश की आवश्यकता नहीं रह गयी है, इसलिए जांच कार्य को तीव्र गति से पूरा किया जाये. इससे पूर्व डीजीपी के जवाब पर प्रार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए अनुसंधान कार्य की मॉनीटरिंग जरूरी है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी दीवान इंद्रनील सिन्हा व अन्य की ओर से दो बार जनहित याचिका दायर की गयी है.
डीजीपी ने हाइकोर्ट में शपथ पत्र दायर किया
कफिलुर्रहमान का दावा भी गलत पाया गया
डीजीपी डीके पांडेय की ओर से शपथ पत्र दायर कर बताया गया था कि मुख्य आरोपी व साजिशकर्ता को पकड़ने के लिए नोट फॉर वोट मामले की आरोपी पूर्व मेयर रमा खलखो, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के भाई सुनील सहाय व संतोष कुमार सिंह का पॉलीग्राफिक टेस्ट और ब्रेन मैपिंग करायी जायेगी. इसके अलावा इस मामले से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ विस्तृत जांच कर चाजर्शीट दायर की जायेगी. बरामद रुपये पर दावा करनेवाले कफिलुर्रहमान का दावा भी गलत पाया गया है. बरामद राशि किसकी थी और कहां से आयी, कौन लाया था, वह राशि किसके लिए थी.
सहित 24 बिंदुओं पर अनुसंधान पदाधिकारी को विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही जांच में अतिरिक्त डीएसपी व इंस्पेक्टर स्तर के तीन अधिकारी को भी लगाया जायेगा. सिटी एसपी व जोनल आइजी भी अपने स्तर पर इस मामले को अपने स्तर से मॉनीटरिंग कर डीजीपी को अवगत करायेंगे.

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