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रांची जिले में भी बालू उठाव पर प्रतिबंध

बालू पकड़ने के लिए एसपी, एसडीओ, डीएमओ, सीओ और सभी थाना प्रभारी को निर्देश रांची : रांची जिले में बालू उठाव पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. रांची के उपायुक्त मनोज कुमार ने इससे संबंधित एक आदेश शनिवार की शाम जारी किया. आदेश में लिखा गया है कि पांच फरवरी 2015 को खान […]

बालू पकड़ने के लिए एसपी, एसडीओ, डीएमओ, सीओ और सभी थाना प्रभारी को निर्देश
रांची : रांची जिले में बालू उठाव पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. रांची के उपायुक्त मनोज कुमार ने इससे संबंधित एक आदेश शनिवार की शाम जारी किया. आदेश में लिखा गया है कि पांच फरवरी 2015 को खान विभाग की गाइडलाइन के अनुसार पंचायतों को बालू उठाव का आदेश दिया गया था.
पर पांच मार्च को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) ने बिना पर्यावरण स्वीकृति के बालू उठाव को अवैध ठहराया. रांची के किसी बालू घाटों को पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिली है. इस आलोक में सभी घाटों से बालू उठाव को अवैध माना जायेगा. बालू की ढुलाई होने पर बालू जब्त करने का निर्देश एसपी, एसडीओ, डीएमओ, सीओ और सभी थाना प्रभारियों को दिया गया है.
बालू की धर-पकड़ शुरू
उपायुक्त से आदेश मिलते ही पुलिस द्वारा बालू ट्रकों की धर-पकड़ शुरू कर दी गयी. खबर है कि चांदनी चौक में 10 ट्रक बालू को पकड़ा गया. फिर देर रात छोड़ दिया गया. सूत्रों ने बताया कि इस मामले में लेन-देन भी किया गया है. वहीं बुंडू में भी बीती रात पांच ट्रक बालू पकड़े गये थे, लेकिन कुछ देर बाद छोड़ दिये गये.
बालू की कीमत बढ़ने की आशंका
रांची में अभी बालू की कीमत 2800 से तीन हजार रुपये प्रति ट्रक है. बालू व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि धर-पकड़ होगी, तो बालू की ब्लैक माकेटिंग बढ़ेगी. इससे फिर कीमत बढ़ने की आशंका है.
सरकार एनजीटी से समय मांगे : एसोसिएशन
झारखंड बालू ट्रक एसोसिएशन के सचिव मोइज अख्तर ने कहा कि सरकार चाह लेगी तो 15 दिनों में बालू घाटों का माइनिंग प्लान तैयार हो सकता है और पर्यावरण स्वीकृति ली जा सकती है. यह सारे काम राज्य सरकार के स्तर से ही होने हैं. बिहार सरकार ने जिस प्रकार एनजीटी से आग्रह कर समय मांग लिया था उसी प्रकार झारखंड सरकार भी एनजीटी से समय की मांग करे, ताकि आम जनता को बालू उपलब्ध हो सके.

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