मुंबई. पुणे की एक अदालत ने लोगों के एक समूह का आग्रह ठुकरा दिया है, जिसमें आगामी फिल्म ‘देशभक्त नाथूराम गोडसे’ की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही याचिका में हस्तक्षेप करने की मांग की गयी थी. कार्यकर्ता हेमंत पाटिल द्वारा दायर याचिका में अदालत से प्रतिवादी अखिल भारतीय हिंदू महासभा को फिल्म रिलीज करने से रोकने की मांग करते हुए तर्क दिया गया है, ‘यह सांप्रदायिक आधार पर लोगों को उकसा सकती है.’ अदालत ने हाल ही में वकीलों के एक समूह का वह आवेदन खारिज कर दिया था, जिसमें मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया था. आदेश में जॉइन्ट सिविल जज केएम पिंगले ने कहा था कि प्रतिवादी अदालत में नहीं आये और फिल्म भी रिलीज नहीं की गयी. उन्होंने कहा था कि प्रतिवादियों के तर्क सुने बिना अदालत आवेदन पर सुनवाई नहीं कर सकती. याचिका में फिल्म की रिलीज तब तक रोकने की मांग की गयी है, जब तक निर्माता अदालत को इस बारे में संतुष्ट नहीं कर देता कि इससे किसी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव नहीं होगा. अदालत ने हाल ही में प्रतिवादी को तलब किया था, लेकिन वह नहीं आया और अपनी जगह अपने वकील को भेज दिया.२
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गोडसे पर बनी फिल्म के खिलाफ दायर याचिका में किया गया आग्रह अदालत ने ठुकराया
मुंबई. पुणे की एक अदालत ने लोगों के एक समूह का आग्रह ठुकरा दिया है, जिसमें आगामी फिल्म ‘देशभक्त नाथूराम गोडसे’ की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही याचिका में हस्तक्षेप करने की मांग की गयी थी. कार्यकर्ता हेमंत पाटिल द्वारा दायर याचिका में अदालत से प्रतिवादी अखिल भारतीय हिंदू महासभा को फिल्म […]
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