रांची : झारखंड सरकार नक्सलियों और उग्रवादियों की संपत्ति जब्त करेगी. सरकार के निर्देश पर शीर्ष अधिकारियों ने इसके लिए कानून बनाने पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है, ताकि जल्द ही राज्य पुलिस को अपराध के बल पर अर्जित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया जा सके.
सरकार के पास यह सूचना है कि राज्य में सक्रिय प्रतिबंधित संगठनों के नक्सलियों-उग्रवादियों ने लेवी की राशि से अकूत संपत्ति अर्जित की है. नक्सलियों-उग्रवादियों ने जमीन और ट्रांसपोर्टिंग के कारोबार में लेवी की राशि लगायी है. उनकी संपत्ति का पता लगाने के बाद कानून के तहत संपत्ति जब्त की जायेगी.
* नक्सलियों ने अर्जित की है संपत्ति
भाकपा माओवादी, टीपीसी, पीएलएफआइ समेत अन्य संगठनों के नक्सलियों और उग्रवादियों ने अकूत संपत्ति अर्जित की है. चतरा में टीपीसी के कुछ उग्रवादियों की संपत्ति करोड़ों में बताया जाता है. पीएलएफआइ के उग्रवादियों द्वारा भी रांची में संपत्ति की खरीद की गयी है. कुछ उग्रवादियों का ट्रांसपोर्टिंग का कारोबार भी है.
* बिहार में है कानून: बिहार सरकार ने कुछ साल पहले अपराध के बल पर अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए कानून बनाया था. इसके बाद नक्सलियों-उग्रवादियों के साथ-साथ भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की गयी थी.