छह की उम्र कैद की सजा बरकराररांची : झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के उम्र कैद की सजा के फैसले को बरकरार रखा. कोर्ट ने सजायाफ्ता विश्वनाथ मंडल, शिवलाल मंडल, पवन मंडल, अरुण मंडल, रसराज मंडल व अकलू मंडल की सजा बरकरार रखा, जबकि सजायाफ्ता सुमित्रा देवी को मामले से बरी कर दिया. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह की अध्यक्षतावाली खंडपीठ में अपील याचिका पर सुनवाई हुई. प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता बीएम त्रिपाठी ने पक्ष रखा. गौरतलब है कि आरोपी पवन मंडल ने अपनी पुत्री का विवाह अपने ही गोतिया में कर दिया था. इसको लेकर अमृत कुमार मंडल से विवाद हुआ था. इसी विवाद को लेकर 21 मार्च 2000 को उसकी हत्या कर दी गयी थी. वर्ष 2002 में बोकारो की निचली अदालत ने हत्या के आरोप में दोषी पाकर सुमित्रा देवी, विश्वनाथ मंडल, शिवलाल मंडल, पवन मंडल, अरुण मंडल, रसराज मंडल व अकलू मंडल को उम्र कैद की सजा सुनायी. सभी चंदनक्यारी के जारहार निवासी है. निचली अदालत के फैसले को हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी थी.
BREAKING NEWS
हाइकोर्ट ने सुमित्रा देवी को हत्या मामले से बरी किया (असंपादित
छह की उम्र कैद की सजा बरकराररांची : झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के उम्र कैद की सजा के फैसले को बरकरार रखा. कोर्ट ने सजायाफ्ता विश्वनाथ मंडल, शिवलाल मंडल, पवन मंडल, अरुण मंडल, रसराज मंडल व अकलू मंडल की सजा बरकरार रखा, जबकि सजायाफ्ता सुमित्रा […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement