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भानु प्रताप की जमानत पर फैसला 13 को
रांची : प्रीवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने पूर्व मंत्री भानु प्रताप की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. उन्होंने फैसला सुनाने के लिए 13 फरवरी की तिथि निर्धारित की है. विशेष न्यायाधीश की अदालत में 12.05 बजे जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई. भानु प्रताप को करीब 12.10 बजे […]
रांची : प्रीवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने पूर्व मंत्री भानु प्रताप की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. उन्होंने फैसला सुनाने के लिए 13 फरवरी की तिथि निर्धारित की है. विशेष न्यायाधीश की अदालत में 12.05 बजे जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई. भानु प्रताप को करीब 12.10 बजे कोर्ट में पेश किया गया.
जमानत याचिका पर एक घंटे तक चली बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता एसआर दास ने अभियुक्त की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध किया. उन्होंने कहा कि जांच में पूर्व मंत्री द्वारा 7.97 करोड़ रुपये के मनी लाउंड्रिंग कराने से संबंधित साक्ष्य मिले हैं. पूर्व मंत्री ने मनी लाउंड्रिंग के लिए सोनांचल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड और अंगेश ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक दो कंपनियां बनायी.
पूर्व मंत्री ने इन कंपनियों में अपने भांजे को निदेशक बनाया. इसके बाद अपने मित्र अजय कुमार सिंह की मदद से इन कंपनियों में शेयर एप्लिकेशन मनी के रूप में 6.06 करोड़ रुपये जमा किया. इसके बाद इन कंपनियों के सहारे दिल्ली और गुड़गांव में संपत्ति खरीदी गयी. पीएमएलए में निहित प्रावधानों के तहत इस पूर्व मंत्री की संपत्ति जब्त कर ली गयी है. 12 मई 2014 को एजुकेटिंग ऑथोरिटी ने इसे संपुष्ट भी कर दिया है, इसलिए अभियुक्त को इस मामले में जमानत नहीं मिलनी चाहिए.
दूसरी तरफ अभियुक्त के वकील की ओर से यह कहा गया कि इडी ने अपनी रिपोर्ट में बेनामी संपत्ति अजिर्त करने का उल्लेख किया है. जब यह संपत्ति ही बेनामी है, तो इसमें भानु प्रताप शाही को कैसे अभियुक्त बनाया जा सकता है. इडी ने सिर्फ अनुमान के आधार पर यह मामला खड़ा किया है और उनके मुवक्किल को अभियुक्त बनाया है, इसलिए इस मामले में अभियुक्त को जमानत दी जानी चाहिए.
भानु प्रताप के अधिवक्ता ने जमानत देने का आग्रह करते हुए अदालत में एराजा और कनीमोजी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये फैसलों को उद्धृत किया.
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