नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को अमेरिकी कैब सेवा कंपनी उबर के चालक के खिलाफ कथित बलात्कार और अपहरण के मामले में आरोप तय किये. इस दौरान आरोपी ने अदालत कक्ष के अंदर कुछ नाटकीय स्थिति भी पैदा की. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 27 वर्षीय महिला कर्मी से बलात्कार के आरोपी शिवकुमार यादव के खिलाफ आइपीसी की धारा 376 (2 एम), 366, 506 और 323 के तहत आरोप तय किये. न्यायाधीश ने 15 जनवरी से मामले में दिन प्रतिदिन के आधार पर मुकदमे की सुनवाई का आदेश भी दिया. अदालत ने 32 वर्षीय यादव के खिलाफ आरोप तय किये. उसने खुद को बेगुनाह बताया था. यादव ने स्थिति थोड़ी नाटकीय बना दी. उसने शुरू में आरोप तय करने के आदेश पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और न्यायाधीश से बहस करने लगा. उसने आरोप लगाया कि आरोपों पर दलीलें उसकी मौजूदगी में नहीं सुनी गयीं और उसे किसी वकील की मदद लेने का मौका नहीं दिया गया. बाद में जब न्यायाधीश ने आश्वासन दिया कि उसके साथ कुछ गलत नहीं किया जा रहा है और अदालत सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर रही है, तो वह तैयार हो गया. उसने लिखित में दिया कि वह अपनी इच्छा से आरोप तय करने के आदेश पर दस्तखत कर रहा है.
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उबर दुष्कर्म मामला : कैब चालक के खिलाफ आरोप तय
नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को अमेरिकी कैब सेवा कंपनी उबर के चालक के खिलाफ कथित बलात्कार और अपहरण के मामले में आरोप तय किये. इस दौरान आरोपी ने अदालत कक्ष के अंदर कुछ नाटकीय स्थिति भी पैदा की. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 27 वर्षीय महिला कर्मी से बलात्कार के […]
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