रांची: राज्य में पॉलिथीन का उपयोग रोकने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की गयी है. इसके लिए कानून बनाया जायेगा. राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने राज्य के मुख्य सचिव से संबद्ध विभागों की बैठक बुलाने का आग्रह किया है. बैठक में सभी विभागों की भूमिका तय की जायेगी. इसका ड्राफ्ट तैयार किया जायेगा. ड्राफ्ट को कैबिनेट के माध्यम से विधानसभा में ले जाया जायेगा. वहां से पारित कराने के बाद इसे कानूनी रूप दिया जायेगा.
मात्र तीन शिकायतें
वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड ने पॉलिथीन के उपयोग पर रोक लगाने से संबंधित कानून बनाने के लिए 18 मई को शिकायत व सुझावआमंत्रितकिया था. इसमें लोगों को अपने सुझाव विभाग या पर्षद में जमा करने या ऑनलाइन देने के लिए कहा गया था. इसके लिए अंतिम तिथि 18 जुलाई रखी गयी थी. 18 जुलाई तक मात्र तीन शिकायत आई. इस पर विभाग विचार कर रहा है.
कई विभागों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका
राज्य में पॉलिथीन के प्रयोग को रोकने में कई विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. वन विभाग नोडल विभाग के रूप में काम करेगा. प्रतिबंधित पॉलिथीन के निर्माण के लिए पर्षद कंसेंट टू ऑपरेट जारी नहीं करेगा. इस पर रोक लगाने की जिम्मेवारी नगर विकास विभाग, नगर निकाय व पंचायतों पर होगा. इसमें विभाग व निकाय को अधिकार दिये जाने की भी बात होगी.