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केजी-डी6 का पंच बनने के लिए केर्बी ने नहीं भरी हामी

नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट द्वारा नामित आस्ट्रेलियाई जज माइकेल केर्बी ने केजी-डी6 गैस परियोजना के लागत वसूली विवाद के निपटारे के लिए प्रस्तावित पंचाट की अध्यक्षता के लिए अभी अपनी स्वीकृति नहीं दी है. कारण यह है कि अभी पेट्रोलियम मंत्रालय ने अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं दिया है. केर्बी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं, पर उन्होंने […]

नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट द्वारा नामित आस्ट्रेलियाई जज माइकेल केर्बी ने केजी-डी6 गैस परियोजना के लागत वसूली विवाद के निपटारे के लिए प्रस्तावित पंचाट की अध्यक्षता के लिए अभी अपनी स्वीकृति नहीं दी है. कारण यह है कि अभी पेट्रोलियम मंत्रालय ने अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं दिया है. केर्बी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं, पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि उनके पिता किसी समय ब्रिटेन की पेट्रोलियम कंपनी बीपी के साथ जुड़े थे, जो केजी-डी6 क्षेत्र परियोजना में रिलायंस इंडस्ट्रीज की भागीदार है. जानकार सूत्रों ने बताया कि न्यायाधीश केर्बी जिम्मेदारी लेने से पहले चाहते हैं कि मंत्रालय इस बारे में अनापत्ति पत्र जारी करे, पर मंत्रालय ने अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने 29 सितंबर को केर्बी को तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति का अध्यक्ष नामित किया था, जिसे यह फैसला करना है कि सरकार पूर्वानुमानित उत्पादन में कमी के संबंध में केजी-डी6 की 2.3 अरब डॉलर की लागत को मंजूर नहीं कर ठीक कर रही है या नहीं. आरआइएल और बीपी ने केर्बी की नियुक्ति पर अपनी अनापत्ति जाहिर कर दी है.

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