रांची: सलाहकार परिषद ने उत्पाद अधिनियम में दंड से जुड़े प्रावधानों में संशोधन का फैसला लिया है. 59.99 करोड़ रुपये की केंद्र संपोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना की स्वीकृति दी. 69.37 करोड़ की लागत से रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) बनाने की स्वीकृति दी. बैठक में कृषि उपज बाजार नियमावली 2013 की स्वीकृति दी गयी.
उत्पाद अधिनियम में संशोधन की वजह से शराब बनानेवाली कंपनियों पर नजर रखने के लिए तैनात किये जानेवाले अधिकारियों पर होनेवाला खर्च संबंधित कंपनियों से वसूला जायेगा. साथ ही उत्पाद अधिनियम में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करनेवालों को पहले के मुकाबले अब ज्यादा सजा दी जा सकेगी. अधिनियम के उल्लंघन पर अब तक अधिकतम तीन साल जेल और पांच हजार रुपये तक दंड का प्रावधान था.
अब इस मामले में पांच साल तक जेल की सजा दी जा सकेगी. साथ ही एक लाख रुपये तक अर्थ दंड लगाया जा सकेगा. सलाहकार परिषद की ओर से 59.99 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को अनुदान पर स्प्रिंकलर आदि उपलब्ध कराये जायेंगे. उपकरण की लागत का 50 प्रतिशत केंद्र, 40 प्रतिशत राज्य और 10 प्रतिशत राशि किसान को देना है. बैठक में नवागढ़-तोपचांची रोड पर मातारी-गोमो स्टेशन के बीच तीन लबल क्रासिंग पर आरओबी बनाने की स्वीकृति दी गयी. योजना का क्रियान्वयन राज्य और केंद्र के बीच 50:50 के आधार पर किया जायेगा. सलाहकार परिषद ने कृषि बाजार के उदारीकरण और परिवर्तन के मद्देनजर, बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि उपज बाजार नियमावली 2013 की स्वीकृति दी.