रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत में गुरुवार को चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्रा की ओर से दायर क्रिमिनल अपील मामले में जमानत के बिंदु पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी के औपबंधिक जमानत की अवधि को बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी. उन्हें 18 मार्च तक औपबंधिक जमानत दी. 19 मार्च को सरेंडर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लए अदालत ने 20 दिसंबर की तिथि निर्धारित की. शेष सभी शर्ते यथावत रहेगी. सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता मो मोख्तार खान ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी डा जगन्नाथ मिश्रा की ओर से क्रिमिनल अपील दायर कर पशुपालन घोटाले के आरसी 20ए/96 मामले में निचली अदालत द्वारा सजा सुनाये जाने को चुनौती दी है. उन्होंने फैसले को निरस्त करने का आग्रह किया है. डा मिश्रा के खिलाफ पशुपालन घोटाले में दायर चार अन्य मामलों को हाइकोर्ट ने पूर्व में ही निरस्त कर दिया है.
डॉ जगन्नाथ मिश्रा को तीन माह की औपबंधिक जमानत
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत में गुरुवार को चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्रा की ओर से दायर क्रिमिनल अपील मामले में जमानत के बिंदु पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी के औपबंधिक जमानत की अवधि को बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर […]
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