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बेकार हो चुके 90 संशोधन अधिनियमों को समाप्त करनेवाला विधेयक मंजूर

नयी दिल्ली. लोकसभा ने बेकार हो चुके 90 संशोधन अधिनियमों को समाप्त करनेवाले विधेयक को कांग्रेस और वामदलों के विरोध के बीच अपनी मंजूरी दे दी. कांग्रेस और माकपा का कहना था कि विधेयक को संसद की स्थायी समिति को नहीं भेज कर सरकार समिति व्यवस्था को ‘ध्वस्त’ करने का प्रयास कर रही है. कांग्रेस […]

नयी दिल्ली. लोकसभा ने बेकार हो चुके 90 संशोधन अधिनियमों को समाप्त करनेवाले विधेयक को कांग्रेस और वामदलों के विरोध के बीच अपनी मंजूरी दे दी. कांग्रेस और माकपा का कहना था कि विधेयक को संसद की स्थायी समिति को नहीं भेज कर सरकार समिति व्यवस्था को ‘ध्वस्त’ करने का प्रयास कर रही है. कांग्रेस सदस्य और पूर्व विधि मंत्री एम वीरप्पा मोइली तथा माकपा के ए संपत के विरोध के बीच सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी. विधि मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा कि चूंकि विधेयक में केवल संशोधित अधिनियमों के निरसन का प्रावधान किया गया है इसलिए इसे स्थायी समिति को भेजे जाने की जरूरत नहीं है. संपत ने कहा कि कानून और कार्मिक मामलों की स्थायी समिति मॉनसून सत्र में पेश किये गये एक ऐसे ही विधेयक पर मंगलवार को विचार करेगी और समिति का सदस्य होने के नाते वह समिति के अध्ययन के बिना इसे पारित किये जाने का समर्थन नहीं कर सकते. गौड़ा ने कहा कि पिछले विधेयक में चार मूल अधिनियमों के निरसन की बात कही गयी थी, इसलिए उसे स्थायी समिति के पास भेजा गया. अपने जवाब में मंत्री ने कहा कि वह रेलवे विनियोग अधिनियम समेत करीब 700 विनियोग अधिनियमांें के निरसन के लिए वह एक अन्य विधेयक लेकर आयेंगे.

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