मुंडे मौत मामलानयी दिल्ली. केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की सड़क हादसे में मौत के छह महीने बाद सीबीआइ ने गुरुवार को टैक्सी चालक गुरविंदर सिंह के खिलाफ लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया है और मामले में किसी प्रकार की साजिश से इनकार किया. दोष साबित होने पर टैक्सी चालक को अधिकतम दो वर्ष कारावास की सजा हो सकती है. सिंह की टैक्सी मुंडे के सरकारी वाहन से पृथ्वीराज रोड-तुगलक रोड के गोल चक्कर पर टकरायी थी. लुटियंस जोन के मध्य भाग में यह हादसा तीन जून को हुआ जब मुंडे इंदिरागांधी हवाई अड्डे की ओर जा रहे थे. सिंह का आरोप है कि मंत्री के चालक ने लाल बत्ती पार की जिसके कारण टक्कर हो गयी.
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टैक्सी चालक के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल
मुंडे मौत मामलानयी दिल्ली. केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की सड़क हादसे में मौत के छह महीने बाद सीबीआइ ने गुरुवार को टैक्सी चालक गुरविंदर सिंह के खिलाफ लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया है और मामले में किसी प्रकार की साजिश से इनकार किया. दोष साबित होने पर […]
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