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नर बलि मामले में आठ अभियुक्तों को जमानत नहीं

हाइकोर्ट से नहीं मिली जमानतअभियुक्त संतोषी कुमारी को जमानत मिलीराज्य सरकार ने सभी अभियुक्तों को फांसी की सजा देने के लिए दायर की है क्रिमिनल अपीलरांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को कोडरमा के मरकच्चो में हुई बहुचर्चित नर बलि मामले में दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन […]

हाइकोर्ट से नहीं मिली जमानतअभियुक्त संतोषी कुमारी को जमानत मिलीराज्य सरकार ने सभी अभियुक्तों को फांसी की सजा देने के लिए दायर की है क्रिमिनल अपीलरांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को कोडरमा के मरकच्चो में हुई बहुचर्चित नर बलि मामले में दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आठ अभियुक्तों के जमानत देने के आग्रह को खारिज कर दिया. खंडपीठ ने अभियुक्त संतोषी कुमारी को जमानत देने का आग्रह मंजूर किया है. निचली अदालत ने 16 मार्च 2012 को नर बलि मामले में आरोपी विजय पंडित, राजेश पंडित, सरिता देवी, सीताराम पंडित, रामदेव पंडित, भागीरथ पंडित, नाथन तुरिया, इंदिरा देवी व संतोषी कुमारी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. विजय पंडित सहित अन्य सभी आरोपियों की ओर से सजा के खिलाफ हाइकोर्ट में अपील दायर कर इसे निरस्त करने का आग्रह किया गया है. वहीं राज्य सरकार ने सभी नौ अभियुक्तों को फांसी की सजा देने के लिए क्रिमिनल अपील याचिका दायर की है. उल्लेखनीय है कि मरकच्चो थाना क्षेत्र में 20 मार्च 2010 को ईश्वर साव के छह वर्षीय पुत्र अमन कुमार की बलि दी गयी थी. इस मामले में नौ आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी थी.

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