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नि:शक्तता आयुक्त की नियुक्ति पर स्टे बरकरार

मामले की अंतिम सुनवाई 19 दिसंबर को होगीरांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत में शुक्रवार को राज्य नि:शक्तता आयुक्त की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने नियुक्ति पर स्टे बरकरार रखते हुए अंतिम सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तिथि निर्धारित की. अदालत ने पूर्व में नयी नियुक्ति […]

मामले की अंतिम सुनवाई 19 दिसंबर को होगीरांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत में शुक्रवार को राज्य नि:शक्तता आयुक्त की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने नियुक्ति पर स्टे बरकरार रखते हुए अंतिम सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तिथि निर्धारित की. अदालत ने पूर्व में नयी नियुक्ति पर रोक लगा दी थी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राज्य के पूर्व नि:शक्तता आयुक्त सतीश चंद्र ने याचिका दायर की है. उन्होंने अपनी नियुक्ति के लिए राज्य सरकार से अधिसूचना जारी कराने तथा अंतिम फैसला होने तक नयी नियुक्ति पर रोक लगाने का आग्रह किया है. याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2013 में प्रार्थी की नियुक्ति करने का निर्णय लिया था, लेकिन अधिसूचना जारी नहीं हो सकी थी. नयी सरकार बनने के बाद अधिसूचना जारी नहीं की गयी. पूर्व में वर्ष 2007 में राज्य नि:शक्तता आयुक्त की नियुक्ति की गयी थी. 2012 से यह पद रिक्त है.

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