रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य युवा आयोग को भंग करने संबंधी राज्य सरकार के 16 फरवरी 2013 के आदेश को निरस्त कर दिया है. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने कहा, बिना कारण और पक्ष सुने बिना युवा आयोग को बरखास्त करना विधि सम्मत नहीं है. राज्य सरकार के इस फैसले को उचित नहीं ठहराया जा सकता है.
आदेश को चुनौती दी थी
राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ युवा आयोग के अध्यक्ष चंद्रभूषण कुमार व सदस्य ब्रजनेश चंद्र विद्यार्थी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि युवा आयोग में तीन वर्षो के लिए नियुक्ति की गयी थी. बिना कारण उसे भंग कर दिया गया. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत व संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी की गयी है.
तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सरकार ने आठ जनवरी 2013 को राज्य युवा आयोग का गठन किया था. राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद आठ फरवरी 2013 को इसे भंग कर दिया गया था. बरखास्तगी की अधिसूचना 16 फरवरी को जारी की गयी थी.