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झारखंडवासियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का पूरा लाभ दिलायें : कोर्ट

जनहित याचिकाएं निष्पादितरांची . झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सोशल सिक्यूरिटी एक्ट 2008 को लागू करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अधिनियम को पूरी […]

जनहित याचिकाएं निष्पादितरांची . झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सोशल सिक्यूरिटी एक्ट 2008 को लागू करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अधिनियम को पूरी तरह से लागू करे, ताकि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का कल्याण हो सके. साथ ही केंद्र से शत प्रतिशत अनुदानित सामाजिक सुरक्षा की सभी 10 योजनाओं को उसके गाइड लाइन के अनुसार सही तरीके से राज्य में क्रियान्वित किया जाये, ताकि योजनाओं का लाभ झारखंडवासियों को मिल सके. अधिकारियों को सक्रिय हो कर योजनाएं लागू करनी होगी. केंद्र की राशि खर्च करने के बाद उसे समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाये, ताकि अगली किस्त की राशि जारी हो सके. खंडपीठ ने प्रार्थी और अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि यह सच्चे अर्थों में जनहित का मामला है. कोर्ट के आदेश पर झारखंड राज्य सोशल सिक्यूरिटी बोर्ड का गठन किया. खंडपीठ ने ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वूमेन एसोसिएशन और नेशनल डोमेस्टिक वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया.

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