राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देशमामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी- मामला बुनकरों के कल्याण के लिए मिली अनुदान राशि में गड़बड़ी करने कारांची . झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को बुनकरों के कल्याण के लिए प्राप्त अनुदान राशि में गड़बड़ी करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने केंद्र से पूछा अब तक कितनी अनुदान राशि दी गयी है. वहीं खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि पूर्व में मामले की जांच सीबीआइ से कराने का निर्णय लिया गया था, उसके आलोक में शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल किया जाये. मामले की अगली सुनवाई जनवरी माह में होगी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बानापीढ़ी बुनकर सहयोग समिति ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि अनुदान के रूप में केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपये दिये थे. इससे बुनकरों के लिए कल्याणकारी योजना चलानी थी. उस राशि से अपोलो अस्पताल का निर्माण कर लिया गया. इसका संचालन व्यावसायिक तरीके से किया जा रहा है. इससे बुनकरों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है. प्रार्थी ने इस मामले की जांच सीबीआइ से कराने का आग्रह किया है.
केंद्र सरकार से पूछा, कितना अनुदान दिया
राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देशमामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी- मामला बुनकरों के कल्याण के लिए मिली अनुदान राशि में गड़बड़ी करने कारांची . झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को बुनकरों के कल्याण के लिए प्राप्त अनुदान राशि में गड़बड़ी करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर […]
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