कोयला घोटाला मामला नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट पर 20 नवंबर को विचार करेगी. इस मामले में एक निजी कंपनी और व्यक्तियों की संलिप्तता को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष सरकारी वकील ने जांच एजेंसी की राय से इतर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का पक्ष लिया है. विशेष सीबीआइ जज भरत पाराशर ने अभियोजकों और मामले के जांच अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है. जज ने कहा, ‘कुछ स्पष्टीकरण मांगे गये हैं. मामले पर अब 20 नवंबर, 2014 को सुनवाई की जायेगी. विशेष लोक अभियोजक आरएस चीमा ने 27 अक्तूबर को सीबीआइ के मामले को बंद करने के निष्कर्ष से अलग राय जाहिर की थी. उनका कहना था कि अदालत को आरोपियों के खिलाफ कारवाई आगे बढ़ाना चाहिए.
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सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट पर 20 को विचार करेगी अदालत
कोयला घोटाला मामला नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट पर 20 नवंबर को विचार करेगी. इस मामले में एक निजी कंपनी और व्यक्तियों की संलिप्तता को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष सरकारी वकील ने जांच एजेंसी की राय से इतर उनके खिलाफ मुकदमा […]
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