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रिहा नहीं होंगे राजीव गांधी के हत्यारे

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की नलिनी की याचिका एजेंसियां, नयी दिल्ली पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को जेल से रिहा नहीं किया जायेगा. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नलिनी श्रीहरन की याचिका खारिज कर दी है. नलिनी ने सीआरपीसी की धारा 435 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. […]

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की नलिनी की याचिका एजेंसियां, नयी दिल्ली पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को जेल से रिहा नहीं किया जायेगा. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नलिनी श्रीहरन की याचिका खारिज कर दी है. नलिनी ने सीआरपीसी की धारा 435 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इस धारा के मुताबिक राज्य अगर किसी की उम्रकैद को माफ करना चाहे तो उसे केंद्र सरकार से सलाह लेनी होगी. केंद्र ने किया था विरोधइसी साल फरवरी में तमिलनाडु सरकार ने नलिनी और छह अन्य दोषियों की उम्रकैद को खत्म करते हुए सभी को रिहा करने का प्रस्ताव पेश किया था. ऐसा 18 फरवरी के कोर्ट के उस फैसले के बाद हुआ था, जिसमें तीन दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया गया था. केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के प्रस्ताव का विरोध करते हुए 20 फरवरी को याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों की रिहाई रोक दी. 25 अप्रैल को यह मामला तीन जजों की एक बेंच ने पांच जजों की बेंच को भेज दिया था.23 साल से जेल में है नलिनीनलिनी ने अपनी याचिका में कहा था कि वह वेल्लोर की महिला जेल में 23 साल की कैद काट चुकी है और अब राज्य सरकार की योजना के तहत रिहाई का इंतजार कर रही है. लेकिन, नलिनी के मामले की जांच सीबीआइ ने की थी इसलिए उसकी रिहाई से पहले राज्य सरकार को केंद्र से सलाह लेनी होगी. नलिनी का तर्क था कि सभी कैदियों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए. सीबीआइ की जांच और राज्य एजेंसियों की जांच के आधार पर एक ही अपराध के कैदियों के साथ अलग-अलग व्यवहार उचित नहीं है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी की याचिका खारिज कर दी.

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