रांची: एसपीटी एक्ट (संतालपरगना टेंडेंसी एक्ट) के पेंच में संतालपरगना प्रमंडल के लगभग 454 हाइ स्कूल, कॉलेज, मदरसा व संस्कृत स्कूल की मान्यता फंसी हुई है. वर्ष 2009 से यहां स्कूल-कॉलेज को स्थापना अनुमति (मान्यता) नहीं मिली है.
इन शिक्षण संस्थानों में लगभग 50 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं. संतालपरगना प्रमंडल के लगभग 383 मदरसा, 10 इंटर कॉलेज, 60 हाइस्कूल व एक संस्कृत स्कूल की मान्यता लंबित है.
मान्यता नहीं मिलने के कारण इन संस्थानों को सरकार से अनुदान नहीं मिल रहा है. स्कूल-कॉलेजों का निरीक्षण भी हुआ है. राज्य में 90 फीसदी से अधिक मदरसा संतालपरगना प्रमंडल में हैं. जमीन के अभाव में 95 फीसदी से अधिक मदरसा को मान्यता नहीं मिली है.